फर्जी शैक्षणिक दस्तावेज से चुनाव लड़ने के मामले में कोर्ट ने सुनाया आरोप
बालोतरा
बालोतरा
पंचायत समिति प्रधान ओमाराम के फर्जी दस्तावेज से
चुनाव लड़ने के मामले में अतिरिक्त मुख्य न्यायधिस ने आरोप पत्र सुनाया है।
अतिरिक्त मुख्य न्यायधिस ने प्रधान ओमाराम को प्रकरण में आरोप पत्र देते
हुए बताया है कि ओमाराम को शैक्षणिक दस्तावेजो के फर्जी होने की जानकारी
होते हुए भी उन दस्तावेजो से चुनाव लड़ा। आरोप पत्र में बताया है कि ओमाराम
ने चुनाव की शैक्षणिक योग्यता के रूप में वी एस ए वी इंटर मीडिएट कॉलेज
गोला(गोरखपुर) से हाई स्कूल पास करना बताया है जो कि जाँच में फर्जी होना
पाया गया है। कोर्ट ने कूट रचित दस्तावेजो से चुनाव लड़ने का आरोप निर्धारित
किया है।
कोर्ट ने फर्जी दस्तावेज तैयार करने वालो को भी आरोपी बनाया है।
गौरतलब है कि 28 फरवरी 2015 को प्रधान ओमाराम के खिलाफ बालोतरा थाने में फर्जी दस्तावेजो से चुनाव लड़ने का मुक़दमा दर्ज हुआ था।
प्रधान पद के उम्मीदवार चेनाराम ने मुक़दमा दर्ज करवाया था। बाद में प्रधान ओमाराम ने हाई कोर्ट से स्टे ले लिया था।
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