बाडमेर। राज्य सरकार द्वारा जारी 60 दिवसीय कार्य योजना की क्रियान्विति के तहत जिले में अवैध खनन एवं निर्गमन की रोकथाम हेतु प्रभावी कदम उठाये जाने हेतु पुलिस, खान, वन, परिवहन, राजस्व आदि विभागों के अधिकारियों द्वारा 2 मार्च तक विशेष अभियान चलाया जाएगा।
जिला कलक्टर भानु प्रकाष एटूरू ने बताया कि जिले में विशेष अभियान संचालित करने हेतु पुलिस, खान, वन, परिवहन, राजस्व आदि विभागों के अधिकारी/कर्मचारियों को सम्मिलित करते हुए तहसीलवार जाॅच दलों का गठन किया गया है। उक्त दलों के प्रभारी अधिकारी संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªट होंगे तथा उक्त दल 2 मार्च तक विशेष अभियान चलाते हुए अवैध खनन एवं निर्गमन की रोकथाम हेतु नियमित रूप से प्रभावी कार्यवाही करेंगे। उन्होने बताया कि उपखण्ड मजिस्टेªट्स को अपने क्षेत्र में प्रत्येक सप्ताह में कम से कम तीन बार अवैध खनन एवं निर्गमन संबंधी आकस्मिक जांच करने के निर्देश दिए गए है जिसमें परिवहन एवं खनन विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उनके लिए निर्धारित दिवस को आवश्यक रूप से आकस्मिक जाॅच में शामिल होंगे तथा उपखण्ड मजिस्टेªट के निर्देशानुसार कार्यवाही करेंगे।
उन्होने बताया कि प्रत्येक सप्ताह में निर्धारित दिनों के अतिरिक्त दिनों मे से किसी एक दिन उपखण्ड मजिस्टेट के निर्देशानुसार दल के सदस्य अवैध खनन एवं निर्गमन संबंधी जाँच आकस्मिक रूप से करेंगे। जाॅच के दौरान पुलिस विभाग से संबंधित वृताधिकारी/ थानाधिकारी दल के साथ रहेंगे जिन्हें संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªट द्वारा जांच कार्यवाही हेतु दूरभाष से सूचित किया जाएगा। उन्होने अभियान के दौरान अवैध खनन में लिप्त पाये जाने वाले व्यक्तियों एवं वाहनों के विरूद्ध संबंधित विभागों को सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए है ताकि अवैध खनन एवं निर्गमन प्रभावी रूप से बन्द हो सकें।
जिला कलक्टर भानु प्रकाष एटूरू ने बताया कि जिले में विशेष अभियान संचालित करने हेतु पुलिस, खान, वन, परिवहन, राजस्व आदि विभागों के अधिकारी/कर्मचारियों को सम्मिलित करते हुए तहसीलवार जाॅच दलों का गठन किया गया है। उक्त दलों के प्रभारी अधिकारी संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªट होंगे तथा उक्त दल 2 मार्च तक विशेष अभियान चलाते हुए अवैध खनन एवं निर्गमन की रोकथाम हेतु नियमित रूप से प्रभावी कार्यवाही करेंगे। उन्होने बताया कि उपखण्ड मजिस्टेªट्स को अपने क्षेत्र में प्रत्येक सप्ताह में कम से कम तीन बार अवैध खनन एवं निर्गमन संबंधी आकस्मिक जांच करने के निर्देश दिए गए है जिसमें परिवहन एवं खनन विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उनके लिए निर्धारित दिवस को आवश्यक रूप से आकस्मिक जाॅच में शामिल होंगे तथा उपखण्ड मजिस्टेªट के निर्देशानुसार कार्यवाही करेंगे।
उन्होने बताया कि प्रत्येक सप्ताह में निर्धारित दिनों के अतिरिक्त दिनों मे से किसी एक दिन उपखण्ड मजिस्टेट के निर्देशानुसार दल के सदस्य अवैध खनन एवं निर्गमन संबंधी जाँच आकस्मिक रूप से करेंगे। जाॅच के दौरान पुलिस विभाग से संबंधित वृताधिकारी/ थानाधिकारी दल के साथ रहेंगे जिन्हें संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªट द्वारा जांच कार्यवाही हेतु दूरभाष से सूचित किया जाएगा। उन्होने अभियान के दौरान अवैध खनन में लिप्त पाये जाने वाले व्यक्तियों एवं वाहनों के विरूद्ध संबंधित विभागों को सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए है ताकि अवैध खनन एवं निर्गमन प्रभावी रूप से बन्द हो सकें।
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