बाडमेर। कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट भानु प्रकाश एटूरू द्वारा एक आदेश जारी कर 21 फरवरी को प्रातः 9.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक जिला मुख्यालय बाडमेर एवं उपखण्ड मुख्यालय बालोतरा तथा 22 से 25 फरवरी तक प्रातः 8.00 से सायं 6.00 बजे तक समस्त परीक्षा केन्द्रों एवं समस्त फोटो स्टेट एवं फैक्स करने की दुकानों एवं साईबर कैफे पर फोटो स्टेट मशीन एवं प्रतिलिपि करने के अन्य साधनों (मशीनरी) को प्रतिबंधित करने के आदेश दिए है।
कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट ने बताया कि जिले में वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड ाा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2013 दिनांक 21 फरवरी को प्रातः 10.00 बजे से 12.00 बजे तक एक सत्र में जिला मुख्यालय बाडमेर एवं उपखण्ड मुख्यालय बालोतरा पर तथा 22 से 25 फरवरी तक प्रातः 9.00 से 11.30 बजे व दोपहर 3.00 बजे से 5.30 बजे तक दो सत्रों में जिला मुख्यालय बाडमेर पर आयोजित की जाएगी। उन्होने विशेष जांच दल में नियुक्त अधिकारियों को परीक्षा दिवसों को जिला मुख्यालय बाडमेर एवं उपखण्ड मुख्यालय बालोतरा पर स्थित समस्त परीक्षा केन्द्रों एवं समस्त फोटो स्टेट, फैक्स का कार्य करने वाली दुकानों एवं साईबर कैफे आदि का निरीक्षण करने के निर्देश दिए है। आदेश की अवहेलना करने पर दोषियों के विरूद्ध विधि अनुकूल कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट ने बताया कि जिले में वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड ाा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2013 दिनांक 21 फरवरी को प्रातः 10.00 बजे से 12.00 बजे तक एक सत्र में जिला मुख्यालय बाडमेर एवं उपखण्ड मुख्यालय बालोतरा पर तथा 22 से 25 फरवरी तक प्रातः 9.00 से 11.30 बजे व दोपहर 3.00 बजे से 5.30 बजे तक दो सत्रों में जिला मुख्यालय बाडमेर पर आयोजित की जाएगी। उन्होने विशेष जांच दल में नियुक्त अधिकारियों को परीक्षा दिवसों को जिला मुख्यालय बाडमेर एवं उपखण्ड मुख्यालय बालोतरा पर स्थित समस्त परीक्षा केन्द्रों एवं समस्त फोटो स्टेट, फैक्स का कार्य करने वाली दुकानों एवं साईबर कैफे आदि का निरीक्षण करने के निर्देश दिए है। आदेश की अवहेलना करने पर दोषियों के विरूद्ध विधि अनुकूल कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
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