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Thursday, February 27, 2014

नियम विरूद्ध जारी किए पट्टे,सरपंच के खिलाफ जांच के आदेश

सिवाना। ग्राम पंचायत सिवाना की सरपंच जमनादेवी मेघवाल की ओर से अपने पद का तथाकथित दुरुपयोग करते हुए नियमों को ताक पर रखकर पट्टे जारी करने तथा सरकारी राजकोष का दुरुपयोग करने पर विभागीय कार्रवाई के तहत जांच के आदेश हुए है।
जिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि जांच के आदेश संभागीय आयुक्त ने प्रदान किए हैं। उन्होंने बताया कि सरपंच पर ग्राम पंचायत की ओर से पंचायतीराज नियमों की अनदेखी करते हुए पट्टा जारी करने का आरोप है। सरपंच ने ग्राम पंचायत की ओर से पट्टा संख्या 36/24/2010 एवं 37/24/2010 जारी किए। जिसमें नियमों का नजर अंदाज करके नियम 157 के तहत पुश्तैनी भूमि बताकर पट्टे जारी किए गए। जबकि पट्टा प्राप्तकर्ता वहां का मूल निवासी ही नहीं है। इसके अलावा एनओसी पंचायत की बैठकों से अनुमोदन बताया गया, जबकि एनओसी का ग्राम वार्ड पंचों की कमेटी बताकर एवं मौका निरीक्षण करके पंचायत बैठकों में रखी जानी चाहिए और आपत्ति नहीं होने पर एनओसी जारी की जाती है। मगर सरपंच की ओर से ग्राम पंचायत के चूंगी कर्मचारी के भरोसे मौका जांच करके एनओसी दी गई।

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