बाडमेर। एक जनवरी, 2004 के पश्चात् नियुक्त राज्य कर्मचारियों के वेतन से की जाने वाली एनपीएस कटौती हेतु प्रान संख्या लिखना आवश्यक है। वेतन बिल में प्रान संख्या अंकित नहीं होने पर वेतन बिल पारित नहीं किए जा सकेंगे।
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के सहायक निदेशक साधुराम खानचन्दानी ने बताया कि जिन आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा एनपीएस की कटौती चैक/डीडी द्वारा उनके कार्यालय को भिजवाई जा रही है वे हार्ड काॅपी के साथ सोफ्ट काॅपी भी आवश्यक रूप से भिजवाए ताकि राशियां एनएसडीएल को अपलोड की जा सकें। बिना प्रान संख्या अथवा गलत प्रान संख्या से की गई कटौती राशि एनएसडीएल की अपलोड किया जाना संभव नहीं है। उन्होने बताया कि नये प्रान संख्या आवंटन हेतु निर्धारित प्रपत्र एस-1 दो प्रतियों में काली स्याही से पूर्ण कर प्रत्येक माह की 1 से 27 तारीख कर प्रेषित करें।
उन्होने बताया कि जिन कर्मचारियों की प्रथम बीमा कटौती मार्च, 2014 से आरम्भ की जा रही वे वे मार्च के वेतन बिल के साथ घोषणा पत्र की पूर्ति कर संलग्न करें। मार्च 2014 की प्रथम बीमा कटौती जी.ए. 79 प्रपत्र में की जाकर वेतन बिल के साथ संलग्न किया जाए तथा शेष कर्मचारियों की कटौती जीए 80 में की जावें।
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के सहायक निदेशक साधुराम खानचन्दानी ने बताया कि जिन आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा एनपीएस की कटौती चैक/डीडी द्वारा उनके कार्यालय को भिजवाई जा रही है वे हार्ड काॅपी के साथ सोफ्ट काॅपी भी आवश्यक रूप से भिजवाए ताकि राशियां एनएसडीएल को अपलोड की जा सकें। बिना प्रान संख्या अथवा गलत प्रान संख्या से की गई कटौती राशि एनएसडीएल की अपलोड किया जाना संभव नहीं है। उन्होने बताया कि नये प्रान संख्या आवंटन हेतु निर्धारित प्रपत्र एस-1 दो प्रतियों में काली स्याही से पूर्ण कर प्रत्येक माह की 1 से 27 तारीख कर प्रेषित करें।
उन्होने बताया कि जिन कर्मचारियों की प्रथम बीमा कटौती मार्च, 2014 से आरम्भ की जा रही वे वे मार्च के वेतन बिल के साथ घोषणा पत्र की पूर्ति कर संलग्न करें। मार्च 2014 की प्रथम बीमा कटौती जी.ए. 79 प्रपत्र में की जाकर वेतन बिल के साथ संलग्न किया जाए तथा शेष कर्मचारियों की कटौती जीए 80 में की जावें।
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