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Tuesday, March 18, 2014

स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के लिए जिले मे निषेधाज्ञा जारी

लोकसभा चुनाव 
बाडमेर। जिले में लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण, स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष तथा भय मुक्त रूप से करवाने के लिए पुख्ता तैयारियां की जा रही है। जिले के सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सभी मतदाता विशेष कर कमजोर वर्ग के मतदाता बिना किसी आंतक व भय के अपने सवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सके इसलिए लिए जिला मजिस्टेªट भानुप्रकाष एटुरू ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है।
जिला मजिस्टेªट एटुरू द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले की सीमा मे कोई भी व्यक्ति अपने पास विस्फोटक पदार्थ, आग्नेय शस्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्टल, राइफल, बन्दुक, एम.एल. गन आदि तथा अन्य हथियार जैसे गंडासा, फरसा, तलवार, भाला, कृपाण, चाकू, छूरी, बरछी, गुप्ती, खूखरी, वल्लभ, कटार, धारिया, बघनख जो किसी धातू से शस्त्र के रूप में बना हो आदि एवं मोटे घातक हथियार लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर लेकर नहीं घूम सकेगा व न ही इनका प्रदर्शन कर सकेगा। परन्तु वे व्यक्ति जो निशक्त एवं अति वृद्ध है और लाठी के सहारे के बिना नहीं चल सकते वे लाठी का प्रयोग सहारा लेने के लिए कर सकेंगे। सिख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा अनुसार नियमानुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट रहेगी। निषेधाज्ञा अवधि दौरान कोई भी व्यक्ति विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चल सकेगा न ही इसका प्रयोग करेगा या प्रयोग करने के लिए प्रेरित करेगा।
आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा न ही अन्य व्यक्ति को करवाएगा तथा अधिकृत विक्रेताओं को छोडकर कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के अलावा किसी अन्य उपयोग हेतु सार्वजनिक स्थलों में मदिरा लेकर आवागमन नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति संबंधित कार्यपालक मजिस्टेªट की पूर्व अनुमति के बिना जुलूस, सभा एवं सार्वजनिक मीटिंग का आयोजन नहीं कर सकेगा एवं न ही बिना अनुमति लाउड स्पीकर आदि अन्य ध्वनि प्रसारक यन्त्रों का उपयोग नहीं कर सकेगा। परन्तु यह प्रतिबन्ध विवाह समारोह व शव यात्रा पर लागू नहीं होगा। बाडमेर जिले के बाजारों एवं सडकों पर कोई व्यक्ति ऐसे कोई नारे बाजी नहीं करेंगे जिसके कारण किसी अन्य समुदाय अथवा वर्ग के व्यक्तियों को ठेस पहुंचे, ना ही कोई व्यक्ति किसी के व्यवसाय मे किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न कर सकेंगे।
यह आदेश सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान शस्त्र पुलिस, सिविल पुलिस, होमगार्ड, सेना एवं उन राज्य एवं केन्द्र कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जो कि उक्त अवधि मे कानून एवं शांति व्यवस्था के संबंध में अपने पास हथियार रखने को अधिकृत किये गये हो। उक्त आदेश की अवमानता दण्डनीय अपराध है, अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध नियमानुसार अभियोग चलाया जायेगा। यह आदेश 20 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा।

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