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Tuesday, March 18, 2014

आज से नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत हो सकेंगे, पृथक बैंक खाता अनिवार्य

लोकसभा चुनाव
बाड़मेर । लोकसभा चुनाव 2014 के लिए बुधवार को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जा सकेंगे। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 26 मार्च तक रहेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी भानुप्रकाष एटुरू के अनुसार एक अभ्यर्थी अधिकतम अपने नाम के चार निर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। अभ्यर्थी रिटर्निग आफिसर के कार्यालय से 100 मीटर की परिधि में तीन से अधिक वाहन का उपयोग नहीं कर सकेंगे। इसी प्रकार नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय रिटर्निग आफिसर के कक्ष में पाॅच से अधिक (अभ्यर्थी सहित) व्यक्तियों की उपस्थिति नहीं हो सकेगी। चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा 70 लाख निर्धारित की गई है। शपथ पत्र का कोई भी कालम खाली न रखा जावे। शपथ पत्र में कोई कालम खाली छोडने पर नाम निर्देशन पत्र अस्वीकार किया जा सकता है। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दल के अभ्यर्थी के लिये प्रस्थापक एक व अन्य समस्त अभ्यर्थीयों के लिए प्रस्थापक 10 होने चाहिए। उन्होने बताया कि अभ्यर्थी के लिये अमानत राशि सामान्य वर्ग के लिए पच्चीस हजार एवं अनुसूचित जाति/जन जाति के अभ्यर्थी के लिए बारह हजार पांच सौ रूपये होगी। अभ्यर्थी 27 मार्च को 25 वर्ष से कम उम्र का नहीं होना चाहिए ।
उन्होने बताया कि लोकसभा चुनाव 2014 में अभ्यर्थी को निर्धारित फार्म ”26” में नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने से एक दिवस पहले तक स्वयं के नाम से निर्वाचन व्यय के लिए एक बैंक खाता खोलना होगा। चुनाव के दौरान व्यय इसी खाते से किया जाएगा तथा नाम निर्देशन पत्र दाखिल करते समय खाते के नम्बर लिखित में निर्वाचन अधिकारी को देने होंगे। इसके साथ ही उसे शपथ पत्र के जरिये स्वयं की सम्पत्ति का विवरण भी देना होगा।
चुनाव आयोग के निर्देशानुसार अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय के उद्देश्य से खोले गए बैंक खाते में निर्वाचन व्यय के लिए निश्चित की गई राशि जमा कराना आवश्यक होगा एवं अभ्यर्थी को उसके सभी निर्वाचन व्यय इसी खाते से करना अनिवार्य होगा। आयोग के निर्देशानुसार नामांकन से पहले अगर अलग बैंक खाता नहीं खोला गया या बिना ऐसे खाते में जमा किए कोई अन्य राशि चुनाव में खर्च की गई है तो यह माना जाएगा कि अभ्यर्थी ने अपेक्षित रीति के अनुसार खाते का रखरखाव नहीं किया।
जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार नाम निर्देशन पत्र दाखिल करते समय हर अभ्यर्थी द्वारा चुनाव अधिकारी को इस बैंक खाते की लिखित में सूचना देना अनिवार्य है। व्यय की जाने वाली राशि चाहे वह अभ्यर्थी की स्वयं की निधि हो या अन्य स्त्रोत से प्राप्त निधि, इसी बैंक खाते में जमा करवाना आवश्यक है। बैंक खाता राज्य में कहीं भी और को-आॅपरेटिव बैंकों या डाक घरों सहित किसी भी बैंक में खोला जा सकेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार निर्वाचन व्यय के प्रयोजनार्थ अभ्यर्थी चाहे तो स्वयं के नाम से या अपने निर्वाचन एजेन्ट के साथ संयुक्त रूप से बैंक खाता खोल सकता है। यह बैंक खाता अभ्यर्थी के परिवार के सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति जो कि अभ्यर्थी का निर्वाचन एजेन्ट नहींेेे है के साथ संयुक्त नाम से नहीं खोला जा सकेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी बैंक, डाकघरों का इस संबंध में समुचित निर्देश जारी किये जा रहे है ताकि वे अभ्यर्थियों को बैंक खाता खोलने में अविलम्ब सेवाएं प्रदान करें और इसके लिए समर्पित काउंटर खोलना सुनिश्चित करें। ये बैंक एवं डाकघर निर्वाचन अवधि के दौरान अभ्यर्थी को प्राथमिकता के आधार पर उनके निर्वाचन खातों से आहरण एवं जमा की अनुमति देंगे।

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