आर.टी.आई. के तहत सूचना नहीं देने का मामला
बालोतरा। राजस्थान सूचना आयोग ने सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना नही देने के पर ग्रामसेवक बाणियावास,पंचायत समिति बालोतरा पर 25000 रूपये का जुर्माना लगाया लगाया है। दिनांक 29.05.2013 को आरटीआई कार्यकर्ता हरीश चांडक ने ग्रामसेवक बाणियावास से सूचना के अधिकार कानून के तहत पंजीकृत डाक द्वारा विभिन्न सूचनाएं मांगी गई थी।
लेकिन ग्रामसेवक ने डाक लेने से हीं मना कर दिया था। इस मामले की प्रथम अपील सरपंच से की गई थी। मगर अपीलीय अधिकारी सरपंच ने भी कोई सुनवाई नही की थी। इसके विरुद्ध हरीश चांडक ने राजस्थान सूचना आयोग में अपील की,मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य सूचना आयुक्त टी. श्रीनिवासन ने ग्रामसेवक बाणियावास को दोषी मानते हुए पच्चीस हजार रूपये का आर्थिक दंड लगाया और विकास अधिकारी बालोतरा को 30 दिवस के भीतर ग्रामसेवक से उक्त दण्ड राशि वसूल कर राजस्थान सूचना आयोग को भिजवाने का आदेश दिया हैं।
बालोतरा। राजस्थान सूचना आयोग ने सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना नही देने के पर ग्रामसेवक बाणियावास,पंचायत समिति बालोतरा पर 25000 रूपये का जुर्माना लगाया लगाया है। दिनांक 29.05.2013 को आरटीआई कार्यकर्ता हरीश चांडक ने ग्रामसेवक बाणियावास से सूचना के अधिकार कानून के तहत पंजीकृत डाक द्वारा विभिन्न सूचनाएं मांगी गई थी।
लेकिन ग्रामसेवक ने डाक लेने से हीं मना कर दिया था। इस मामले की प्रथम अपील सरपंच से की गई थी। मगर अपीलीय अधिकारी सरपंच ने भी कोई सुनवाई नही की थी। इसके विरुद्ध हरीश चांडक ने राजस्थान सूचना आयोग में अपील की,मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य सूचना आयुक्त टी. श्रीनिवासन ने ग्रामसेवक बाणियावास को दोषी मानते हुए पच्चीस हजार रूपये का आर्थिक दंड लगाया और विकास अधिकारी बालोतरा को 30 दिवस के भीतर ग्रामसेवक से उक्त दण्ड राशि वसूल कर राजस्थान सूचना आयोग को भिजवाने का आदेश दिया हैं।
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