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Saturday, October 7, 2017

जिला कलेक्टर का बड़ा फैसला, अब रात्रि में नहीं चल सकेगी औद्योगिक इकाइयां

अब रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नहीं होगा औद्योगिक इकाइयों का संचाल

बाड़मेर, 07 अक्टूबर। बालोतरा में औद्योगिक इकाइयो के संचालन में  अब रियायत दी गई है। लेकिन रात्रि में 10 से प्रातः 6 बजे फैक्ट्रियो का संचालन नहीं हो सकेगा। ऐसा करते पाए जाने पर संबंधित फैक्ट्री संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि बालोतरा क्षेत्र में  औद्योगिक इकाइयांे के संचालन मंे रियायत दी गई है। रात्रि के समय फैक्ट्रियां संचालित हो रही है अथवा नहीं, इसकी सीईटीपी ट्रस्ट पूरी निगरानी करेगा। प्रतिबंधित समय के दौरान अगर सीईटीपी से जुड़ी पाइप लाइन मंे पानी आता पाया गया अथवा अन्य किसी तरीके से पानी निकासी करते पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फैक्ट्रियांे के रात्रिकालीन संचालन पर प्रतिबंध इसलिए लगाया गया है ताकि सीईटीपी से निकलने वाले पानी की मात्रा पर कुछ हद तक अंकुश लगाया जा सके। बालोतरा उपखंड अधिकारी भागीरथ राम ने बताया कि जिला कलक्टर की ओर से शुक्रवार को समीक्षा बैठक के दौरान दिए गए निर्देशांे की पालना सुनिश्चित करवाई जा रही है। सीईटीपी ट्रस्ट को समुचित मोनेटरिंग एवं निर्देशांे की पालना करवाने के लिए कहा गया है। उन्हांेने बताया कि जो भी फैक्ट्री संचालक निर्देशांे की पालना नहीं करने के साथ इसकी अनदेखी करेगा तो संबंधित फैक्ट्री सीज करने के साथ ठोस कार्रवाई की जाएगी।

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