एनजीटी ने टेक्सटाइल उद्योग में प्रदुषण रोकथाम को लगाई फटकार,
कहा-प्रदुषण की शिकायत पर प्रदुषण नियंत्रण मंडल अधिकारियो का होगा जुर्माना
बालोतरा
बालोतरा के रासायनिक प्रदुषण की रोकथाम को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दायर याचिका पर
दिल्ली में मुख्य पीठ में सुनवाई हुई। न्यायधीश आर एस राठौड़ की अध्यक्षता वाली खंड पीठ में तीन सदस्य जूरी के सामने एडवोकेट दिग्विजय सिंह ने प्रदुषण के हालातो का बयान करते हुए टेक्सटाइल उद्योग से हो रहे रासायनिक प्रदुषण के रोकथाम की मांग की। न्यायधीश राठौड़ ने दोनों पक्षो की दलीले सुनने के बाद बचाव पक्ष के वकीलो को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा प्रदुषण के हालातो में तुरंत सुधार लाने के निर्देश दिए। साथ ही एनजीटी ने बालोतरा, बिठूजा, जसोल आदि क्षेत्रो में रासायनिक प्रदुषण से हुए खराबे, भूगर्भ, जल के टीडीएस, बीओडी आदि की जांच के लिए राज्य प्रदुषण नियंत्रण मंडल के साथ केंद्रीय प्रदुषण नियंत्रण मंडल की टीम गठित करने के निर्देश दिए है। वहीँ प्रदुषण की रोकथाम में असफल रहने पर प्रदुषण नियंत्रण मंडल के अधिकारियो का जुर्माना करने का भी निर्णय दिया । वही बिठूजा के उद्यमियो द्वारा एनजीटी में लगाई गयी याचिका पर एडवोकेट दिग्विजय सिंह ने उनका पक्ष भी सुनने का निवेदन कोर्ट से किया जिस पर याचिका पर सुनवाई के समय उनका पक्ष सुनने के भी निर्देश दिए।साथ ही अगली पेशी 11 अप्रैल को मुकर्रर की। पेशी में उपखंड अधिकारी पीएल जाट, प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी जगदीश सिंह , प्रदुषण निवारण एवम् पर्यावरण संरक्षण समिति के अध्यक्ष तुलसाराम चोधरी, बिठूजा दूध उत्पादक सहकारी समिति बिठूजा अध्यक्ष हीराराम चोधरी, पूर्व जिला परिषद् सदस्य तगाराम मेगवाल आदि भी मौजूद रहे।कहा-प्रदुषण की शिकायत पर प्रदुषण नियंत्रण मंडल अधिकारियो का होगा जुर्माना
बालोतरा
बालोतरा के रासायनिक प्रदुषण की रोकथाम को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दायर याचिका पर
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