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Saturday, March 31, 2018

जेतारण मे तनाव के हालत, लगा कर्फयू

जेतारण(पाली)
जेतारण में हनुमान जयंती जुलूस पर पथराव के बाद से तनाव के हालत है।  जिला प्रसाशन ने जेतारण मे धारा 144 लगा दी है ओर हालातो पर कड़ी नजर रखी जा रही है। जानकारी के अनुसार जुलुश के दौरान गीता भवन के महाराज सन्त हरिराम व एक पुलिस जवान के घायल होने के बाद माहौल  बेकाबू  हो गया। बाद दोनो पक्ष आमने सामने  हो गए। इस दरमियान बेकाबू भीड़ ने कार बाइकव एक टेम्पो को भी आग लगा दी।

पुलिस बेकाबू भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कर रही है हल्का बल प्रयोग-
जैतारण नगर पालिका क्षेत्र में धारा 144 लागू, 6 अप्रैल तक रहेगी प्रभावी
जिला मजिस्ट्रेट एवं कलक्टर सुधीर कुमार शर्मा ने जैतारण नगर पालिका क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। शनिवार को तत्काल प्रभाव से लागू निषेधाज्ञा 6 अप्रैल तक प्रभावी रहेगी।
इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि, नगर पालिका क्षेत्र जैतारण में पांच या पांच से अधिक व्यक्ति इकट्ठा नहीं होंगे और न ही कोई सभा करेंगे अथवा जुलूस निकालेंगे। नगर पालिका क्षेत्र जैतारण में बिना अनुमति के लोग न तो इकट्ठे होंगे तथा न ही इकट्ठे होने के आशय से विचरण करेंगे। कोई भी व्यक्ति नगर पालिका क्षेत्र जैतारण के क्षेत्र के भीतर अपने पास विस्फोटक पदार्थ, आग्नेय शस्त्र जैसे रिवाॅल्वर, पिस्तौल, राइफल, बंदूक एम एल गन आदि व अन्य हथियार जैसे गंडासा, फरसा, तलवार, भाला, कृपाण, चाकू, छुरी, बरछी, गुप्ती, खाखरी, वल्लभ, कटार, धारिया, बघनख, शेरपंजा (जो किसी धातु से शस्त्र के रूप में बना हो) आदि एवं मोटे घातक हथियार लाठी आदि सार्वजनिक स्थलों पर लेकर नहीं घूमेगा, न ही प्रदर्शन करेगा और न ही साथ लेकर चल सकेगा। कोई भी व्यक्ति सांप्रदायिक सद्भाावना को ठेस पहुचाने वाले नारे नहीं लगाएगा, न ही इस प्रकार का भाषण, उद्बोधन देगा और न ही ऐसे पैंफलेट, पोस्टर, छपवाएगा और छापेगा या वितरण करेगा या वितरित कराएगा। कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के आॅडियो, वीडियो कैसेट के माध्यम से किसी प्रकार का प्रचार-प्रसार न ही करेगा अथवा कराएगा। इस दौरान कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा, न ही अन्य व्यक्ति किसी को सेवन करवाएगा। अधिकृत विक्रेताओं को छोड़कर कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के अलावा किसी अन्य उपयोग हेतु साार्वजनिक स्थलों में से मदिरा लेकर आवागमन नहीं करेगा। 
इस दौरान वे व्यक्ति जो निःशक्त अथवा अतिवृद्ध हैं तथा जो लाठी के सहारे बिना नहीं चल सकते, वे लाठी का प्रयोग सहारा लेने हेतु कर सकेंगे। सिक्ख समुदाय के व्यक्तियों को उनकी धार्मिक परम्पराओं के अनुसार नियमांतर्गत निर्धारित कृपाण रखने की छूट रहेगी।
आदेश में यह भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति उपखंड मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना लाउड स्पीकर, एंपलीफायर, ध्वनि प्रसारक यंत्रों का उपयोग नहीं कर सकेगा। यह आदेश उन व्यक्तियों पर जो राजकीय ड्यूटी के दौरान अपने पास हथियार रखने को अधिकृत हैं, पर लागू नहीं होगा। इस आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाया जा सकेगा। जिला कलक्टर ने सभी संबंधित अधिकारियों को निषेधाज्ञा की कड़ाई से पालना सुनिश्चित कराने के आदेश दिए हैं।

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