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Friday, March 9, 2018

जोधपुर के संयुक्त श्रम सचिव सहित अन्य के खिलाफ कोर्ट ने जारी किये वारंट

अपने चहेतो को कायदो पर ताक पर रखकर लगाया संविदा पर, चहेतो मे बनाई फर्जी एजेंसी, पुलिस मे शिकायत के बाद तत्कालीन अधिकारी सहित अन्य लोगो के खिलाफ कोर्ट ने लिया संज्ञान
बालोतरा
बालोतरा मे स्तिथ श्रम विभाग कार्यालय मे सन 2015 मे संविदा पर कम्प्यूटर ऑपरेटर लगाने मे फर्जीवाड़े के संबंध मे आरटीआई कार्यकर्ता सुमेर गौड़ द्वारा खुलाशा किये जाने व पुलिस कार्यवाही के बाद अब कोर्ट ने तत्कालीन अधिकारी व अन्य लोगो के खिलाफ संज्ञान लेते हुए वारंट जारी किये है। जानकारी के अनुसार वर्तमान मे जोधपुर मे पदस्थापित
संयुक्त श्रम सचिव सुरेश शर्मा ने सन 2015 मे तत्कालीन सहायक श्रम आयुक्त बालोतरा के पद पर रहते हुए संविदा पर कम्प्यूटर ऑपरेटर लगाने के मामले मे फर्जीवाड़ा करने के लिए अपने कार्यालय के कार्मिक के पुत्र व एक अन्य से मिलकर फर्जी प्लस मेंट एजेंसी बनाई ओर नियुक्तियां दे दी। बाद मे आरटीआई कार्यकर्ता सुमेर गोड़ ने मामले का खुलाशा करते हुए सक्षम कोर्ट मे परिवाद दायर करवाया। परिवाद मे पुलिस ने कोर्ट के निर्देश पर जांच की ओर मामले मे फर्जीवाड़ा होने की रिपोर्ट कोर्ट मे दाखिल की जिस पर कोर्ट ने
संयुक्त श्रम सचिव  जोधपुर सुरेश  शर्मा (तत्कालीन सहायक श्रम आयुक्त बालोतरा),
शेलेन्द्र तिवाड़ी पुत्र लक्षमीनारायण प्रो तिवाड़ी कम्प्यूटर, मनोज पुत्र लक्ष्मीनारायण तिवाड़ी निवासी समदड़ी रोड, प्रेम सिंह पुत्र अर्जुन सिंह(श्रम विभाग के पूर्व कार्मिक) निवासी दूध ड़ेरी के पीछे,मांगीलाल मेगवाल प्रो मेगवाल ओन लाइन सर्विस व  रेखा पत्नी मनोज तिवाड़ी प्रो. गणपति कम्प्यूटर बालोतरा के खिलाफ
10 -10 हजार के वारंट जारी कर तलब किया है।

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