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Wednesday, June 14, 2017

चीनी पर लाईसेसिंग प्रणाली लागू



चीनी पर लाईसेसिंग प्रणाली लागू

जयपुर, 14 जून। भारत सरकार द्वारा गत वर्ष 28 अक्टूबर 2016 को आदेश जारी कर देश में 28 अप्रेल 2017 तक चीनी की सीमा एक समय में एक डीलर द्वारा अधिकतम 5 हजार क्वि. निर्धारित की गई थी। पुनः 25 अप्रेल 2017 को भारत सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर पूर्व अधिसूचना में दी गई अवधि को 28 अक्टूबर 2017 तक बढ़ा दिया गया है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के संयुक्त शासन सचिव श्री आकाश तोमर ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पूर्व में चीनी के व्यवसाय हेतु डीलर्स द्वारा अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने तथा अनुज्ञा पत्र की शतोर्ं के अनुसार व्यवसाय करने के लिए अधिसूचना जारी की गई थी, उसकी अवधि 28 अप्रेल 2017 को समाप्त हो गई है। उन्होंने बताया कि इसी क्रम में चीनी के व्यवसायियों को अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने तथा अनुज्ञापन शतोर्ं के अनुरूप कार्य करने के लिए राज्य सरकार द्वारा आज बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है, जो 28 अक्टूबर 2017 तक प्रभावी रहेगी। 

श्री तोमर ने बताया कि खुदरा डीलर्स द्वारा पूर्वानुसार अधिकतम 25 क्वि. तक चीनी का भंडारण एक समय में किया जा सकेगा। जिन व्यवसायियों द्वारा चीनी का नवीन व्यवसाय प्रारंभ किया जाना है। उनके द्वारा आगामी 15 दिनों में अनुज्ञा पत्र प्राप्त किया जा सकेगा।  
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