राज्य उपभोक्ता हैल्पलाईन की ओर से नोटिस
टोल प्लाजा पर मेडिकल सुविधा नहीं देना सेवा दोष
जयपुर, 19 जून। उपभोक्ता मामले विभाग की राज्य उपभोक्ता हैल्पलाईन के प्रबंधक ने टोंक रोड़ पर बरखेडा-चंदलाई टोल प्लाजा पर मेडिकल सुविधा उपलब्ध नहीं कराने को सेवा दोष मानकर मिली शिकायत के आधार पर नोटिस जारी कर 7 दिन में जवाब मांगा है।
उप निदेशक श्री संजय झाला ने बताया कि उपभोक्ता श्री हेमराज चौधरी जयपुर से टोंक जा रहा था तब बरखेडा-चंदलाई टोल प्लाजा पर नियमानुसार 90 रुपये का भुगतान किया लेकिन मेडिकल सुविधा मांगे जाने पर उन्हें सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई। इस संबंध में उपभोक्ता ने टोल प्लाजा पर संबंधित व्यक्ति से मिलकर प्राथमिक चिकित्सा सहायता दिलाये जाने के संबंध में बातचीत की लेकिन उसकी समस्या का समय पर रहते हुए समाधान नहीं किया गया। जबकि नियमानुसार सभी टोल प्लाजा पर मेडिकल सुविधा होना जरूरी है। श्री चौधरी ने राज्य उपभोक्ता हैल्पलाईन 1800-180-6030 पर कार्यवाही किये जाने के लिए शिकायत दर्ज करवाई।
नोटिस में बताया गया है कि निर्धारित समय अवधि में जवाब नहीं दिया गया और इस क्रम में और शिकायत प्राप्त होती है तो उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा गुणावगुण के आधार पर सक्षम अदालत उपभोक्ता प्रतितोष निवारण मंच या आयोग सक्षम अधिकारी के समक्ष कार्यवाही की जा सकती है, जिसके हर्जे-खर्चे का दायित्व संबंधित टोल प्लाजा का होगा। इस संबंध में उपभोक्ता को भी प्रति भेजी है कि अपेक्षित कार्यवाही नहीं होने पर प्रशासनिक अधिकारी, राज्य उपभोक्ता हैल्पलाईन को लिखित शिकायत वांछित दस्तावेजों के साथ प्रेषित करें ताकि विधिक सहायता कार्य के अनुरूप अग्रिम कानूनी कार्यवाही की जा सके।
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टोल प्लाजा पर मेडिकल सुविधा नहीं देना सेवा दोष
जयपुर, 19 जून। उपभोक्ता मामले विभाग की राज्य उपभोक्ता हैल्पलाईन के प्रबंधक ने टोंक रोड़ पर बरखेडा-चंदलाई टोल प्लाजा पर मेडिकल सुविधा उपलब्ध नहीं कराने को सेवा दोष मानकर मिली शिकायत के आधार पर नोटिस जारी कर 7 दिन में जवाब मांगा है।
उप निदेशक श्री संजय झाला ने बताया कि उपभोक्ता श्री हेमराज चौधरी जयपुर से टोंक जा रहा था तब बरखेडा-चंदलाई टोल प्लाजा पर नियमानुसार 90 रुपये का भुगतान किया लेकिन मेडिकल सुविधा मांगे जाने पर उन्हें सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई। इस संबंध में उपभोक्ता ने टोल प्लाजा पर संबंधित व्यक्ति से मिलकर प्राथमिक चिकित्सा सहायता दिलाये जाने के संबंध में बातचीत की लेकिन उसकी समस्या का समय पर रहते हुए समाधान नहीं किया गया। जबकि नियमानुसार सभी टोल प्लाजा पर मेडिकल सुविधा होना जरूरी है। श्री चौधरी ने राज्य उपभोक्ता हैल्पलाईन 1800-180-6030 पर कार्यवाही किये जाने के लिए शिकायत दर्ज करवाई।
नोटिस में बताया गया है कि निर्धारित समय अवधि में जवाब नहीं दिया गया और इस क्रम में और शिकायत प्राप्त होती है तो उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा गुणावगुण के आधार पर सक्षम अदालत उपभोक्ता प्रतितोष निवारण मंच या आयोग सक्षम अधिकारी के समक्ष कार्यवाही की जा सकती है, जिसके हर्जे-खर्चे का दायित्व संबंधित टोल प्लाजा का होगा। इस संबंध में उपभोक्ता को भी प्रति भेजी है कि अपेक्षित कार्यवाही नहीं होने पर प्रशासनिक अधिकारी, राज्य उपभोक्ता हैल्पलाईन को लिखित शिकायत वांछित दस्तावेजों के साथ प्रेषित करें ताकि विधिक सहायता कार्य के अनुरूप अग्रिम कानूनी कार्यवाही की जा सके।
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