राजस्व विभाग के कार्मिकांे की मांगांे को लेकर राज्य सरकार गंभीरःचौधरी
-राजस्व राज्य मंत्री अमराराम चौधरी ने की राजस्व कार्मिकांे से काम पर लौटने की अपील
बाड़मेर,
21 जून। राजस्व कार्मिकांे की मांगांे को लेकर राज्य सरकार गंभीर है।
राजस्थान राजस्व सेवा परिषद की ओर से दिए गए ज्ञापन मंे उल्लेखित मांगांे
को संबंधित विभाग को भिजवाते हुए प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए
है। राज्य सरकार समस्त मांगांे पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है।
राजस्व राज्य मंत्री अमराराम चौधरी ने बुधवार को बाड़मेर प्रवास के दौरान
यह जानकारी दी।
राजस्व राज्य मंत्री अमराराम चौधरी
ने बताया कि राजस्व कार्मिकांे को जनहित विशेषकर किसानांे के हित को देखते
हुए काम पर लौटना चाहिए। राज्य सरकार की ओर से राजस्व कार्मिकांे की
मांगांे को यथाशीघ्र निस्तारित करने के प्रयास किए जा रहे है। उन्हांेने
बताया कि पटवारी पद का पे-ग्रेड 3600, भू-अभिलेख निरीक्षक का 4200,
तहसीलदार का 5400 ग्रेड पे करने तथा राजस्थान प्रशासनिक सेवा के बाकी
पे-ग्रेड का उचित निर्धारण करने के संबंध मंे वित विभाग को 8 मई 2017 को
अर्द्व शासकीय टीप के जरिए अनुरोध किया गया है। इसी तरह पटवारियांे को
पूर्ण कालिक सहायक की नियुक्ति के संबंध मंे प्रति माह 2500 की दर से दस
माह तक प्रतिहारी भत्ता दिए जाने के संबंध मंे पत्रावली 9 मई को प्रमुख
शासन सचिव वित विभाग को भेजी गई है। राजस्व विभाग के तीन संवर्गाें को देय
दोहरा कार्य भत्ता मूल वेतन मंे जोड़े जाने एवं बहुआयामी भत्ता देने के
संबंध मंे पत्रावाली अर्द्व शासकीय टीप के जरिए 9 मई को वित विभाग को
भिजवाई गई है। पटवार घर एवं भू-अभिलेख निरीक्षक के भवनांे को कार्यालय
घोषित किए जाने एवं समान मकान किराया दिए जाने के संबंध मंे संशोधित
प्रस्ताव तैयार करके प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया गया है। यह पत्रावली
वित विभाग से सहमति के लिए 9 जून को भिजवाई गई है। यह समस्त प्रकरण वित
विभाग मंे विचाराधीन है।
राजस्व राज्य मंत्री चौधरी
ने बताया कि पटवारी एवं भू-अभिलेख निरीक्षक पद की वरिष्ठता के संधारण के
लिए विभाग स्तर पर विशिष्ट शासन सचिव राजस्व की अध्यक्षता मंे एक समिति का
गठन किया गया है। इसमंे जिला कलक्टर जयपुर एवं निबंधक राजस्व मंडल राजस्थान
अजमेर को शामिल किया गया है। इस समिति ने राजस्थान भू-राजस्व नियम 1957 के
नियमांे के संशोधन के प्रस्ताव तैयार कर लिए है। इसको राजस्व विभाग की
वेबसाइट पर अपलोड कर 16 जून तक आपत्तियां मांगी गई थी। आपत्तियांे के
निस्तारण के बाद अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी। उन्हांेने बताया कि
भू-अभिलेख निरीक्षक की वरिष्ठता सूची के संबध मंे माननीय राजस्थान उच्च
न्यायालय जोधपुर से स्थगन आदेश वेकेट होने के बाद ही राजस्व मंडल स्तर से
कार्यवाही की जा सकेगी। इसी तरह एसबी सिविल रिट पिटीशन सत्यनारायण वर्मा
बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य मंे पारित आदेश का समुचित लाभ दिए जाने के
संबंध मंे राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर से स्थगन आदेश वेकेट होने के बाद
राजस्व मंडल स्तर से कार्यवाही की जा सकेगी।
राजस्व
राज्य मंत्री चौधरी ने बताया कि उप पंजीयक का पेनल मंडल की वेबसाइट पर
अपलोड कर दिया गया है। इसी तरह डीबीसी स्पेशल अपील पूनाराम एवं अन्य बनाम
राजस्थान सरकार की पालना के संबंध मंे राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर से
स्थगत आदेश वेकेट होने के बाद राजस्व मंडल स्तर से कार्यवाही की जा सकेगी।
पटवारी से भू-अभिलेख निरीक्षक की वरिष्ठता के लिए नियमांे मंे संशोधन
संबंधित प्रक्रिया के बारे मंे 16 जून तक प्राप्त हुई आपतियांे के निस्तारण
के बाद बाद कार्यवाही की जा सकेगी। उन्हांेने बताया कि राजस्व अधिकारी
द्वारा किए जाने वाले न्यायिक, अर्द्व न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्याें के
संबंध मंे अपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं किए जाने के संबंध मंे विशिष्ट शासन
सचिव गृह विभाग से प्राप्त हुई चर्चा अनुसार इस संबंध मंे परिपत्र जारी
किया जाना प्रक्रियाधीन है। इसी तरह राजस्व अधिकारियांे की ओर से किए जाने
कार्याें के संबंध मंे अपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं किए जाने के संबंध मंे
प्रकरण संयुक्त शासन सचिव कार्मिक विभाग के पास विचाराधीन है। इसी तरह
आरटीएस से आरएएस मंे पदोन्नति कोटा 50 फीसदी करने तथा आरएएस से आईएएस की
तर्ज पर पदोन्नति, नायब तहसीलदार एवं तहसीलदार के पद पर पदोन्नति मंे अनुभव
मंे छूट दिए जाने के प्रकरण संबंधित पत्रावलियां संयुक्त शासन सचिव
कार्मिक विभाग स्तर पर परीक्षणाधीन है। उन्हांेने बताया कि भू राजस्व को
माफ किए जाने के संबंध मंे उच्च स्तर से नीतिगत निर्णय लिया जाना है। वहीं
भू-अभिलेख निरीक्षक की वरीयता के संबंध मंे जारी अधिसूचना 8 अक्टूबर 2014
का भूतलक्ष्यी प्रभाव से लाभ दिए जाने के संबंध मंे पत्रावली 13 जून को
विधि विभाग को भिजवाई गई है।
Click here to Reply or Forward
|
No comments:
Post a Comment