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Thursday, November 20, 2014

नई ग्राम पंचायत की अधिसूचना पर रोक

भाखरसर को ग्राम पंचायत बनाने को लेकर दी थी चुनौती
जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पचपदरा तहसील अंतर्गत नवगठित ग्राम पंचायत भाखरसर के लिए जारी अधिसूचना पर रोक लगा दी हैं। गुरूवार को ईकडाणी व आदमपुरा के ग्रामीणों ने पाटोदी से भाखरसर ग्राम पंचायत बनाने की अधिसूचना को चुनौती दी थी। अधिवक्ता हेमन्त चौधरी व विशाल जांगीड़ ने कोडूका को ग्राम पंचायत बनाने के पक्ष मे दलील दी और कहा कि भाखरसर ग्राम पंचायत बन जाने से इन ग्रामीणों को दुविधाओं का सामना करना पड़ेगा और बीच की दूरियां भी बढ़ जायेगी। सुनवाई बाद राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश संगीत लोढा ने नई ग्राम पंचायत भाखरसर के गठन संबंधित जारी अधिसूचना पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी तथा कहा कि आगामी आदेशों तक वार्डो का पुनर्गठन, मतदाता सूची प्रकाशन नही करे। प्रशासन ने कोडूका को ग्राम पंचायत प्रस्तावित कर आपत्तियां मांगी थी लेकिन प्रशासन ने आनन फानन में ग्रामीणों की आपत्तियों को नजरअंदाज करते हुए भाखरसर को नई ग्राम पंचायत स्वीकृत कर दी।  ईकडाणी व आदमपुरा के ग्रामीण कोडूका को सुविधाजनक बता रहे हैं तथा इस बाबत आपत्तियां भी दर्ज करवाई लेकिन प्रशासन ने भाखरसर को ही नई ग्राम पंचायत बनाने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज स्वीकृति करवा ली थी। इससे पहले कोडूका, भाखरसर, पाटोदी ग्राम पंचायत मे तथा ईकडाणी व आदमपुरा गोपड़ी ग्रामपंचायत में शामिल थे।

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