लोक सभा चुनाव 2014
बाड़मेर। लोक सभा चुनाव 2014 के तहत निर्दलीय प्रत्याशी रामाराम को उनके द्वारा संधारित निर्वाचन व्यय लेखे, रजिस्टर इत्यादि 11 अप्रेल तक चुनाव व्यय पर्यवेक्षक के समथ भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र जिला परिषद बाडमेर में प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार लोक सभा चुनाव के तहत चुनाव लेखों के निरीक्षण हेतु तिथियां निर्धारित कीे जाकर अभ्यर्थियों द्वारा किये गये चुनाव व्यय से संबंधित लेखे, रजिस्टर सहायक व्यय पर्यवेक्षक/व्यय पर्यवेक्षक के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया था किन्तु उनके द्वारा लेखे जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए है, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 व निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 नियम 86 एवं भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अवहेलना है। साथ ही उनके द्वारा 4 अप्रेल को व्यय पर्यवेक्षक के समक्ष भी लेखे प्रस्तुत नहीं किए गए थे जिसके फलस्वरूप उनको नोटिस जारी किया जा चुका है। उन्होने बताया कि प्रत्याशी को नोटिस के जरिये सूचित किया गया है कि वे 11 अप्रेल तक उनके द्वारा संधारित निर्वाचन लेखे, रजिस्टर इत्यादि व्यय पर्यवेक्षक के समक्ष प्रस्तुत कर निरीक्षण करावें अन्यथा उनके विरूद्ध भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 171 (1) के तहत कार्यवाही की जाएगी।
बाड़मेर। लोक सभा चुनाव 2014 के तहत निर्दलीय प्रत्याशी रामाराम को उनके द्वारा संधारित निर्वाचन व्यय लेखे, रजिस्टर इत्यादि 11 अप्रेल तक चुनाव व्यय पर्यवेक्षक के समथ भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र जिला परिषद बाडमेर में प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार लोक सभा चुनाव के तहत चुनाव लेखों के निरीक्षण हेतु तिथियां निर्धारित कीे जाकर अभ्यर्थियों द्वारा किये गये चुनाव व्यय से संबंधित लेखे, रजिस्टर सहायक व्यय पर्यवेक्षक/व्यय पर्यवेक्षक के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया था किन्तु उनके द्वारा लेखे जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए है, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 व निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 नियम 86 एवं भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अवहेलना है। साथ ही उनके द्वारा 4 अप्रेल को व्यय पर्यवेक्षक के समक्ष भी लेखे प्रस्तुत नहीं किए गए थे जिसके फलस्वरूप उनको नोटिस जारी किया जा चुका है। उन्होने बताया कि प्रत्याशी को नोटिस के जरिये सूचित किया गया है कि वे 11 अप्रेल तक उनके द्वारा संधारित निर्वाचन लेखे, रजिस्टर इत्यादि व्यय पर्यवेक्षक के समक्ष प्रस्तुत कर निरीक्षण करावें अन्यथा उनके विरूद्ध भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 171 (1) के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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