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Friday, February 2, 2018

जेएनवीयू विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति को हाई कोर्ट मे चुनोती

जेएनवीयू कुलपति की नियुक्ति को चुनौती
-राजस्थान हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब तलब किया
जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी के कुलपति डा आरपी सिंह की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर कुलाधिपति कार्यालय के प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, जेएनवीयू तथा एमडीएस यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
    न्यायाधीश डा. पुष्पेन्द्रसिंह भाटी की बेंच ने एमडीएस यूनिवर्सिटी के एक छात्र लक्ष्मीनारायण बैरवा की याचिका पर सुनवाई के बाद नोटिस जारी किए। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रजत अरोड़ा ने कोर्ट को बताया कि हाल ही जेएनवीयू के कुलपति डा. आरपी सिंह को एमडीएस यूनिवर्सिटी के नए कुलपति का चयन करने के लिए गठित सर्च कमेटी का सदस्य बनाया गया है, जबकि डा. सिंह स्वयं कुलपति बनने की पात्रता नहीं रखते। अरोड़ा ने बताया कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के रेग्यूलेशन-2010 के अनुसार कुलपति बनने के लिए यूनिवर्सिटी सिस्टम में दस साल प्रोफेसर पद पर कार्य का अनुभव होना जरूरी है, लेकिन प्रो आरपी सिंह बरेली कॉलेज के प्रिंसिपल पद पर ही कार्यरत रहे। उन्होंने बताया कि रेग्यूलेशन की अहम पात्रता व्यक्ति का उच्चतम नैतिक चरित्र, संस्थानिक प्रतिबद्धता व समर्पण तथा ईमानदारी है, जबकि प्रो. सिंह पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप हैं। अरोड़ा ने बताया कि प्रो. सिंह इससे पूर्व चौधरी चरणसिंह यूनिवर्सिटी के भी कुलपति नियुक्त किए गए थे, लेकिन तीन साल का कार्यकाल पूरा होने के पहले ही उन्हें वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में कुलाधिपति ने पद से हटा दिया था। इसेडा.सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिस याचिका को खारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि डा. सिंह ने अपने पद का दुरुपयोग किया है।

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