राजस्व विभाग की लापरवाही
कुलधरा में सैकड़ों बीघा सरकारी जमीन पर कर दी काश्त
कलेक्टर को शिकायतों के बावजूद राजस्व विभाग नहीं कर रहा है कार्रवाई
भैरूसिंह भाटी
जैसलमेर।
जैसलमेर जिले में तैनात प्रषासनिक अधिकारी राज्य में भाजपा सरकार के सुशाशन की हवा निकालने में लगे हुए है। यहां के अधिकारियों के पास पहुंचने वाली फरियादें सीधी कचरा पात्र में जा रही है। पुख्ता षिकायत करने के बावजूद आमजन की फरियादों पर कभी भी कार्रवाई नहीं हो पाती। जिसके चलते आम जनता को बहुत सारी परेषानियां झेलनी पड़ रही है।
ऐतिहासिक कुलधरा गांव के पास 144 बीघा जमीन पर अवैद्य रूप से काष्त की हुई है। जिसकी सूचना जिला प्रषासन के आला अधिकारियों को देने के बावजूद सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर काष्त करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस संबंध में जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई परंतु अभी तक हालात जस के तस बने हुए है। अवैद्य काष्त के कारण पर्यटक स्थल कुलधरा के सौन्दर्य व प्राकृतिक स्वरूप को नुकसान हो रहा है, बावजूद इसके जिला प्रषासन ने इस मामले को ठण्डे बस्ते में डाल दिया। इस संबंध में मुराद खां पुत्र चनेसर खां निवासी मुंदरडी ने 5 दिसम्बर 2017 को अतिरिक्त जिला कलेक्टर को तथा 12 दिसम्बर 2017 को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बताया कि समोते खां पुत्र गुलाम मोहम्मद ने ऐतिहासिक कुलधरा गांव की 400 बीघा जमीन पर अवैद्य रूप से काष्त कर रखी है। उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों पर मिलीभगती का आरोप लगाते हुए बताया कि अवैद्य काष्त को लेकर पूर्व में षिकायतें की गई परंतु प्रषासन ने नाममात्र की ही कार्रवाई की। उन्होंने ज्ञापन में बताया कि इसके अलावा पुराने श्मषान व कब्रिस्तान सहित कई रास्तों की जमीन पर भी समोते खां ने अतिक्रमण कर दिया। मुराद खां ने अब जिला कलेक्टर से गुहार लगाई है कि वे इस मामले में पर शीघ्र कार्रवाई कर अवैद्य काष्त हटाने की कार्रवाई करावे।
पटवारी ने माना हुई है अवैद्य काष्त
ऐतिहासिक कुलधरा में अवैद्य काष्त को लेकर जिला प्रषासन अधिकारियों से मुराद खां द्वारा षिकायत किए जाने के बाद अधिकारियों ने निचले स्तर के कर्मचारियों से इसकी रिपोर्ट मांगी। जिस पर पिथला पटवारी ने 13 दिसम्बर 2017 को दी रिपोर्ट में बताया कि ग्राम कुलधरा की सरकारी भूमि खसरा नं. 23, 54, 78 व 79 किस्म बंजड़ में क्रमषः 58, 4, 18, 64 कुल 144 बीघा भूमि पर समोते खां पुत्र गुलाम मोहम्मद कौम मुसलमान सा. कुलधरा द्वारा अतिक्रमण कर जीरा व ईसब की फसल बोयी गई है। पटवारी ने रिपोर्ट में बताया कि बुवाई के समय मौके पर जाकर अतिक्रमी को रोका गया तो उसने माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर में विचाराधीन अपील का हवाला दिया। परंतु अपील में अंकीत खसरा नं. 52 रिकाॅर्ड में गैरमुमकीन रास्ता दर्ज है, खसरा नम्बर 23 व 79 किस्म बंजड़ सरकारी भूमि है तथा खसरा नम्बर 54 व 78 का उल्लेख भी नहीं है। तहसीलदार को दी इस रिपोर्ट में पटवारी ने अतिक्रमी के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्रवाई करने की बात कही है। लेकिन राजस्व विभाग के अधिकारियों ने आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की है।