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Thursday, January 25, 2018

खनन विभाग के सहायक अभियंता एपीओ

खनन अभियंता एपीओ
जयपुर
सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद क्षेत्र मे खनन विभाग के अधिकारियो की मिली भगति से हो रहे बजरी के खनन के मामले मे जिले के सहायक खनिज अभियंता पर गाज गिरी है। खनन विभाग ने सहायक अभियंता हरसुख राम को एपीओ किया गया है। गौरतलब है कि
सिवाना,बालोतरा,सिणधरी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना हो रही थी ओर खंनन माफिया खनन अधिकारियो से साठ गाठ कर बजरी का खनन कर रहे थे।

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