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Friday, January 5, 2018

हाई कोर्ट ने पत्र के माध्यम से दिए तलाक को अवैध करार दिया

हाई कोर्ट ने  तीन तलाक को दिया अवैध करार,
पति व उसके विभाग को कोर्ट ने जारी किया नोटिस
जोधपुर
सुप्रीम कोर्ट द्वारा तीन तलाक को बंद किये जाने के बाद जोधपुर हाई कोर्ट ने उस फैसले को आधार मानते हुए पीड़िता की ओर से दायर यचिका पर सुनवाई करते हुए तीन तलाक का पत्र भेजने वाले उसके पति को नोटिस जारी किये है।
मामला सिवाना कस्बे का है । कस्बे की निवासी शरीफन बानो को 2011 मे उसके पति बीकानेर निवासी साबिर हसन ने उसके मायके एक पत्र भेजकर तलाक देने की जानकारी दी। इस तलाक के खिलाफ शरीफन ने बालोतरा व सिवाना पुलिस मे मुकदमे भी दर्ज करवाये पर उसको न्याय नही मिला। अंत मे मीडिया कर्मी की मदद से शरीफन बानो ने हाई कोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए उसके पति को नोटिस भेजकर तलाक को अवैध मानते हुए तलब किया है।

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