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Friday, May 19, 2017

*गुर्जर सहित 11 जातियां वापस ओबीसी में शामिल*







*गुर्जर सहित 11 जातियां वापस ओबीसी में शामिल*

जयपुर। 
राजस्थान के विशेष पिछड़ा वर्ग में शामिल की गई गुर्जर सहित 11 जातियों को शुक्रवार से पुन: अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल कर दिया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से  शुक्रवार को इसके आदेश जारी कर दिए गए है। गत दिनों सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश में करीब 60 हजार लंबित भर्तियों पर नियुक्ति देने के लिए सरकार को निर्देश दिया था। इस निर्देश के साथ ही कोर्ट ने कहा था कि लंबित भर्तियों के तहत 1252 पदों पर एसबीसी के उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, जिनको कोर्ट के अंतिम आदेश तक अस्थाई तौर पर पूरा वेतन दिया जाएगा।  वसुंधरा सरकार के इन निर्देशों से साफ है कि अब गुर्जर सहित सभी 11 जातियों को एसबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

इसके साथ ही अब राज्य सरकार की ओर से कोई भी भर्ती की जाने पर उसमें एसबीसी आरक्षण का लाभ भी नहीं मिलेगा। इन सभी जातियों को फिर से ओबीसी आरक्षण के तहत फायदा मिलेगा। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट एक के आदेश व राज्य सरकार के इस निर्णय के बाद गुर्जर समाज को एसबीसी आरक्षण लेने के लिए फिर से संघर्ष करना पड़ सकता है। हालांकि, बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने गुर्जर समाज सहित सभी जातियों के लिए विधानसभा में नया अधिनियम लाने की बात कही गई थी।

सरकार में यूं चला घटनाक्रम
राजस्थान सरकार ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर बताया है कि 16 अक्टूबर 2016 को जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियां और पदों का आरक्षण अधिनियम 2008 को 31 जुलाई 2009 से राज्य में लागू किया गया। उक्त अधिनियम के परियोजनार्थ चार जातियों, बंजारा, बालदिया, लबाना, गाड़िया लोहार, गाडोलिया, गुजर, गुर्जर, रायका, रैबारी जातियों को राज्य सरकार की अधिसूचना 25 अगस्त 2009 द्वारा विशेष पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित किया गया एवं राज्य सरकार की अधिसूचना 28 नवंबर 2012 द्वारा गड़रिया, गायरी को विशेष पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल किया गया था।

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