पंचायतीराज चुनाव 2015
बाडमेर, 16 जनवरी। संशोधित पंचायती राज चुनाव कार्यक्रम के मद्दे नजर समदडी व कल्याणपुर पंचायत समितियों के लिए नियुक्त मतदान दलों को अब 18 जनवरी को प्रातः 9.00 बजे उपस्थित होने के निर्देश दिए गए है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ओ.पी. बिश्नोई ने बताया कि जिले में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संशोधित चुनाव कार्यक्रम के मद्दे नजर समदडी व कल्याणपुर पंचायत समितियों में पंच तथा सरपंचों के चुनाव 20 जनवरी को कराए जाएगें जो कि पूर्व में 24 जनवरी को निर्धारित थे। इसलिए इन दोनों पंचायत समितियों में नियुक्त मतदान दलों के सभी कार्मिकों को अब 18 जनवरी को प्रातः 9.00 बजे राजकीय महाविद्यालय बाडमेर में उपस्थिति की रिर्पोटिंग देनी होगी। जो कि पूर्व में 20 जनवरी को प्रातः 10.00 बजे थी। उन्होने बताया कि सभी मतदान दलों को संशोधित नियुक्ति आदेश भिजवाए गए है तथा उनके मोबाईल नम्बर पर इस बारे में एस.एम.एस. भी भिजवाए गए है। उन्होने बताया कि संशोधित कार्यक्रम के अनुसार सभी को 18 जनवरी को प्रातः 9.00 बजे आवश्यक रूप से राजकीय महाविद्यालय बाडमेर में अपनी उपस्थिति देनी होगी। उन्होने बताया कि अन्तिम प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर संबंधित कार्मिक के विरूद्ध सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। जिसमें निलम्बन अथवा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 तथा राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 119(सी) के तहत एक वर्ष की सजा तथा 5000 हजार जुर्माना अथवा दोनो से दण्डित करने तथा निर्वाचन ड्यूटी को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में मानते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश पर बिना किसी सूचना के तुरन्त गिरफ्तार करने की कार्यवाही संभव है।
बाडमेर, 16 जनवरी। संशोधित पंचायती राज चुनाव कार्यक्रम के मद्दे नजर समदडी व कल्याणपुर पंचायत समितियों के लिए नियुक्त मतदान दलों को अब 18 जनवरी को प्रातः 9.00 बजे उपस्थित होने के निर्देश दिए गए है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ओ.पी. बिश्नोई ने बताया कि जिले में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संशोधित चुनाव कार्यक्रम के मद्दे नजर समदडी व कल्याणपुर पंचायत समितियों में पंच तथा सरपंचों के चुनाव 20 जनवरी को कराए जाएगें जो कि पूर्व में 24 जनवरी को निर्धारित थे। इसलिए इन दोनों पंचायत समितियों में नियुक्त मतदान दलों के सभी कार्मिकों को अब 18 जनवरी को प्रातः 9.00 बजे राजकीय महाविद्यालय बाडमेर में उपस्थिति की रिर्पोटिंग देनी होगी। जो कि पूर्व में 20 जनवरी को प्रातः 10.00 बजे थी। उन्होने बताया कि सभी मतदान दलों को संशोधित नियुक्ति आदेश भिजवाए गए है तथा उनके मोबाईल नम्बर पर इस बारे में एस.एम.एस. भी भिजवाए गए है। उन्होने बताया कि संशोधित कार्यक्रम के अनुसार सभी को 18 जनवरी को प्रातः 9.00 बजे आवश्यक रूप से राजकीय महाविद्यालय बाडमेर में अपनी उपस्थिति देनी होगी। उन्होने बताया कि अन्तिम प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर संबंधित कार्मिक के विरूद्ध सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। जिसमें निलम्बन अथवा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 तथा राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 119(सी) के तहत एक वर्ष की सजा तथा 5000 हजार जुर्माना अथवा दोनो से दण्डित करने तथा निर्वाचन ड्यूटी को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में मानते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश पर बिना किसी सूचना के तुरन्त गिरफ्तार करने की कार्यवाही संभव है।
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