10 अप्रैल को भारत बंद महज अफवाह,
एहतियात के तौर पर जिला एवं पुलिस प्रशासन सजग
- पत्रकारांे से रूबरू हुए जिला कलक्टर एवं पुलिस अधीक्षक।
बाड़मेर, 08 अप्रैल। जिले मंे उपखंड एवं पुलिस अधिकारियांे, विभिन्न व्यापारिक संगठनांे तथा समाज के प्रतिनिधियांे से फीडबैंक लेने पर आगामी 10 अप्रैल को भारत बंद महज एक अफवाह होने की बात सामने आई है। फिर भी एहतियात के तौर पर जिला एवं पुलिस प्रशासन की ओर से शांति एवं सौहार्द्व बनाए रखने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही है। जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते एवं पुलिस अधीक्षक डा.गगनदीप सिंगला ने रविवार को जिला मुख्यालय पर पत्रकार वार्ता के दौरान यह बात कही।
इस दौरान जिला कलक्टर नकाते एवं पुलिस अधीक्षक सिंगला ने आमजन से शांति एवं सदभाव बनाए रखने की अपील करते हुए किसी भी प्रकार की अफवाहांे पर ध्यान नहीं देने की बात कही। जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने कहा कि सोशियल मीडिया पर कोई भी व्यक्ति समाज अथवा वर्ग विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट नहीं करें। किसी व्यक्ति की ओर से ऐसी पोस्ट किए जाने पर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक डा.गगनदीप सिंगला ने बताया कि जिले मंे कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उन्हांेने बताया कि विभिन्न व्यापारिक संगठनांे एवं समाज के प्रतिनिधियांे ने 10 अप्रैल को भारत बंद की अफवाह के बारे मंे अवगत कराते हुए रोजमर्रा की तरह व्यापारिक प्रतिष्ठान खुले रखने की बात कही है। उन्हांेने कहा कि सोशियल मीडिया पर की गई किसी पोस्ट से माहौल बिगड़ने की आशंका होने पर तत्काल जिला एवं पुलिस प्रशासन को जानकारी दें। पत्रकार वार्ता मंे अतिरिक्त जिला कलक्टर ओ.पी.बिश्नोई उपस्थित रहे।
बाड़मेर शहर एवं सिवाना कस्बे मंे धारा 144 की अवधि बढ़ाई
बाड़मेर, 08 अप्रैल। शांति एवं लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए बाड़मेर शहर एवं सिवाना कस्बे मंे धारा 144 की अवधि आगामी 24 घंटांे के लिए बढ़ा दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 मंे प्रदत शक्तियांे का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किए। यह आदेश सोमवार सांय 6 बजे तक प्रभावी रहेगा।
जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक आगामी 24 घंटांे तक किसी भी व्यक्तियांे अथवा व्यक्तियांे के समूह को सभा, रैली एवं धरना इत्यादि के कार्यक्रम को प्रतिबंधित किया गया है। यह आदेश अत्यावश्यक प्रकृति का होने के कारण एक पक्षीय जारी किया गया है। उनके मुताबिक इस आदेश की अहवेलना करने पर संबंधित व्यक्ति अथवा व्यक्तियांे पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत अभियोग चलाया जाएगा।
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