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Friday, June 17, 2016

पूर्व विधायक की जमानत अर्जी खारिज,30 जून को होगी अगली सुनवाई

रिपोर्ट @ ओमप्रकाश सोनी 9414532417
बालोतरा। औद्योगिक नगरी में गुरूवार को गिरफ्तार किए गए पूर्व विधायक मदन प्रजापत को अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने प्रजापत की जमानत अर्जी खारिज कर दी और 30 जून तक जेल भेजने के आदेश दिए।
गौरतलब है कि 14 जून को औद्योगिक क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान पूर्व विधायक ने रीको के क्षेत्रीय प्रबंधक प्रवीण कुमार गुप्ता के साथ धक्का-मुक्की करते हुए थप्पड़ मार दिया था। पूर्व विधायक ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को गरीब विरोधी बताते हुए इसे रोकने की मांग की थी।


मारपीट की घटना को लेकर रीको आर.एम.प्रवीण कुमार गुप्ता ने पूर्व विधायक के खिलाफ थाने में धक्का-मुक्की करने व राजकार्य में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज करवाया। प्रजापत पर दर्ज मामले को झूठा बताते हुए गुरुवार को कांग्रेस ने हनुमंत भवन के आगे एक दिवसीय धरना रखा। जब यहां धरने पर पूर्व विधायक मदन प्रजापत पहुंचे तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की इस कार्रवाई के विरोध में कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए और पुलिसकर्मियों के बीच हिंसा भडक़ी गई थी।
30 जून तक जेल भेजने के आदेश
पूर्व विधायक मदन प्रजापत को पुलिस ने शुक्रवार को स्थानीय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट अंबिका सोलंकी के समक्ष पेश किया। जहां न्यायाधीश ने पूर्व विधायक की जमानत अर्जी खारिज करते हुए 30 जून तक जेल भेजने के आदेश दिए।


भीड़ को उकसाने के आरोप में भी हो सकती है गिरफ्तारी
पुलिस सूत्रों के अनुसार जेल से ही पूर्व विधायक को सार्वजनिक सम्पति को नुकसान पहुंचाने और भीड़ को उकसाने के आरोप में दर्ज एक अन्य मामले में प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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