उपखंड क्षेत्र खुलेआम हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन, सार्वजनिक स्थानों पर बिक रहे हैं प्रतिबंधित तंबाकू उत्पाद
संवाददाता चेतन सुंदेशा (8003772263)
बालोतरा। कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार ने कई प्रावधान किए हैं लेकिन इन कानूनों की पालना करने का जिम्मा जिनके पास है, वही आंखें मूंदे बैठे हैं। यदा-कदा कार्रवाई के नाम पर जांच की कोरी औपचारिकता पूरी कर ली जाती है। सरकार ने पिछले चार सालों में चार प्रतिबंध लगाए। इनके तहत रात आठ बजे बाद शराब की बिक्री पर रोक, पॉलीबैग के उपयोग पर रोक, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान व प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाई गई। लेकिन इन प्रतिबंधों का असर बालोतरा उपखंड क्षेत्र में नजर नहीं आया। जिम्मेदार अधिकारी भी कानून व प्रतिबंधों की पालना कराने में अभी तक विफल है। कारण, कानून की पालना कराने की इच्छा शक्ति यहां लंबे समय से किसी अधिकारी में नजर नहीं आई। यही वजह है कि प्रतिबंधों की पालना के लिए न तो अभियान चलाए गए और न अन्य कोई ठोस प्रयास करते अधिकारी दिखे।
प्रतिबंध के बावजूद हर जगह उपलब्ध है पॉलीबैग
पर्यावरण व मूक पशुओं की सुरक्षा के लिए सरकार ने प्लास्टिक निर्मित पॉली बैग्स के उपयोग,भंडारण व बिक्री पर प्रतिबंध लगाया। शुरुआत में उपखंड व जिला प्रशासन व पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों ने प्रतिबंध की पालना के लिए कार्रवाई भी कीं लेकिन विगत करीब एक वर्ष से इस ओर भी प्रशासन का ध्यान नहीं है। शहर में फिर से पॉलीबैग का उपयोग जोर पकड़ गया है। जूट अथवा कागज के थैलों का उपयोग बीते दिन की बात हो रही है।
खुलेआम बिक रहा है प्रतिबंधित गुटखा
सरकार ने मानव स्वास्थ्य की रक्षा के मद्देनजर सुपारी व तंबाकू मिश्रित गुटखा की बिक्री पर प्रतिबंध लगा रखा है। ऐसे में कई कंपनियों ने सुपारी व तंबाकू की अलग अलग पैकिंग बाजार में उतार दी लेकिन आज भी बालोतरा व आसप पास के क्षेत्रो में गुटखा खुलेआम बिक रहा है लेकिन इस ओर चिकित्सा विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का कतई ध्यान नहीं है।
नियम-कायदे धुआं-धुआं
सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान गैरकानूनी है और इसके लिए बाकायदा जुर्माने का प्रावधान है लेकिन इस कानून का पालन उपखंड में कहीं नहीं हो रहा। बस स्टैंड हो या फिर रेलवे स्टेशन या कोई सरकारी महकमा, हर जगह खुलेआम सिगरेट-बीड़ी पीते हुए लोग नजर आ जाते हैं। यहां तक कि अस्पताल जैसी संवेदनशील जगह भी इससे अछूती नहीं है। अस्पताल परिसर के अलावा अंदर गलियारों में ही लोग धूम्रपान करते हुए मिलते हैं। पॉलीथिन और तंबाकू उत्पाद की बिक्री के लिए कई बार प्रशासन ने अभियान तो चलाएं हैं, लेकिन इस अभियान के दौरान प्रतिबंधों की पालना होती नजर नहीं आयी। न पॉलीथिन का प्रयोग रुका और तंबाकू उत्पादों बिक्री।
ठेका बंद, नो टेंशन
रात आठ बजे बाद शराब के ठेके भले ही बंद हो जाएं लेकिन शराब की बिक्री बदस्तूर होती रहती है। ठेकों के आसपास कुछ दुकानों पर शराब पीने पिलाने का पूरा साजोसामान तो उपलब्ध रहता ही है, साथ ही शराब भी जानकारों के लिए मिल ही जाती है। उपखंड क्षेत्र के सिवाना,समदड़ी,कल्याणपुर,खंडप,पचपदरा,सहित शहर व आस पास के क्षेत्रो में अवेध शराब की बिक्री खुलेआम होती है।
संवाददाता चेतन सुंदेशा (8003772263)
बालोतरा। कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार ने कई प्रावधान किए हैं लेकिन इन कानूनों की पालना करने का जिम्मा जिनके पास है, वही आंखें मूंदे बैठे हैं। यदा-कदा कार्रवाई के नाम पर जांच की कोरी औपचारिकता पूरी कर ली जाती है। सरकार ने पिछले चार सालों में चार प्रतिबंध लगाए। इनके तहत रात आठ बजे बाद शराब की बिक्री पर रोक, पॉलीबैग के उपयोग पर रोक, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान व प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाई गई। लेकिन इन प्रतिबंधों का असर बालोतरा उपखंड क्षेत्र में नजर नहीं आया। जिम्मेदार अधिकारी भी कानून व प्रतिबंधों की पालना कराने में अभी तक विफल है। कारण, कानून की पालना कराने की इच्छा शक्ति यहां लंबे समय से किसी अधिकारी में नजर नहीं आई। यही वजह है कि प्रतिबंधों की पालना के लिए न तो अभियान चलाए गए और न अन्य कोई ठोस प्रयास करते अधिकारी दिखे।
प्रतिबंध के बावजूद हर जगह उपलब्ध है पॉलीबैग
पर्यावरण व मूक पशुओं की सुरक्षा के लिए सरकार ने प्लास्टिक निर्मित पॉली बैग्स के उपयोग,भंडारण व बिक्री पर प्रतिबंध लगाया। शुरुआत में उपखंड व जिला प्रशासन व पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों ने प्रतिबंध की पालना के लिए कार्रवाई भी कीं लेकिन विगत करीब एक वर्ष से इस ओर भी प्रशासन का ध्यान नहीं है। शहर में फिर से पॉलीबैग का उपयोग जोर पकड़ गया है। जूट अथवा कागज के थैलों का उपयोग बीते दिन की बात हो रही है।
खुलेआम बिक रहा है प्रतिबंधित गुटखा
सरकार ने मानव स्वास्थ्य की रक्षा के मद्देनजर सुपारी व तंबाकू मिश्रित गुटखा की बिक्री पर प्रतिबंध लगा रखा है। ऐसे में कई कंपनियों ने सुपारी व तंबाकू की अलग अलग पैकिंग बाजार में उतार दी लेकिन आज भी बालोतरा व आसप पास के क्षेत्रो में गुटखा खुलेआम बिक रहा है लेकिन इस ओर चिकित्सा विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का कतई ध्यान नहीं है।
नियम-कायदे धुआं-धुआं
सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान गैरकानूनी है और इसके लिए बाकायदा जुर्माने का प्रावधान है लेकिन इस कानून का पालन उपखंड में कहीं नहीं हो रहा। बस स्टैंड हो या फिर रेलवे स्टेशन या कोई सरकारी महकमा, हर जगह खुलेआम सिगरेट-बीड़ी पीते हुए लोग नजर आ जाते हैं। यहां तक कि अस्पताल जैसी संवेदनशील जगह भी इससे अछूती नहीं है। अस्पताल परिसर के अलावा अंदर गलियारों में ही लोग धूम्रपान करते हुए मिलते हैं। पॉलीथिन और तंबाकू उत्पाद की बिक्री के लिए कई बार प्रशासन ने अभियान तो चलाएं हैं, लेकिन इस अभियान के दौरान प्रतिबंधों की पालना होती नजर नहीं आयी। न पॉलीथिन का प्रयोग रुका और तंबाकू उत्पादों बिक्री।
ठेका बंद, नो टेंशन
रात आठ बजे बाद शराब के ठेके भले ही बंद हो जाएं लेकिन शराब की बिक्री बदस्तूर होती रहती है। ठेकों के आसपास कुछ दुकानों पर शराब पीने पिलाने का पूरा साजोसामान तो उपलब्ध रहता ही है, साथ ही शराब भी जानकारों के लिए मिल ही जाती है। उपखंड क्षेत्र के सिवाना,समदड़ी,कल्याणपुर,खंडप,पचपदरा,सहित शहर व आस पास के क्षेत्रो में अवेध शराब की बिक्री खुलेआम होती है।
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