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Friday, January 16, 2015

बैलेट पर ठप्पा लगाकर चुनी गांवों की सरकार

पंचायत चुनाव | पहले चरण के तहत बालोतरा में 61.29, सिवाना में 54 पाटोदी में 63.05 फीसदी मतदान 
सर्वाधिक मतदान रोहिला में 87.86 प्रतिशत, सबसे कम पऊ में 29.48 फीसदी, दिन चढ़ने के साथ वोटिंग ने पकड़ी रफ्तार 
बालोतरा।  पंचायतीराजचुनाव के तहत प्रथम चरण में बालोतरा, सिवाना पाटोदी में पंचायत समिति जिला परिषद सदस्यों के लिए शुक्रवार को मतदान हुआ। प्रशासनिक पुलिस की मुस्तैदगी के चलते प्रथम चरण का चुनाव एकदम शांतिपूर्ण रहा। पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं ने भी वोटिंग में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। खासकर युवाओं में काफी उत्साह देखा गया। वोटिंग के चलते पूरे दिन गांवों में उत्साह का माहाैल बना रहा। बालोतरा पंचायत समिति क्षेत्र में 61.29 प्रतिशत, सिवाना में 54 प्रतिशत पाटोदी में 63.05 प्रतिशत वोटिंग हुई। सुबह निर्धारित समय 8 बजते ही वोटिंग शुरू हुई। सर्दी के चलते शुरुआत में वोटिंग की रफ्तार थोड़ी धीमी रही, लेकिन जैसे-जैसे दिन चढ़ता गया, वैसे-वैसे बूथों पर कतारें लगने शुरू हो गई। कई बूथों पर लंबी-लंबी कतारें अंत तक लगी रही। वैसे भी गांवों में मतदान के दिन अलग ही अंदाज का ही रहता है। शुक्रवार को मतदान के दिन मतदान करने के बाद भी मतदाता बूथों के इर्द-गिर्द घूमते नजर आए।

शुरुआतधीमी, फिर पकड़ी रफ्तार 
वोटिंगसुबह 8 बजते ही शुरू हो गई। उत्साह से लबरेज कुछ मतदाता ही वोटिंग के लिए पहुंचे। मगर जैसे-जैसे सर्दी का असर कम हुआ और धूप खिली तो पुरुषों के साथ महिलाएं युवा वोट के लिए घर से बाहर निकले। दोपहर बाद ही सभी बूथों पर मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई। 

औद्योगिक नगरी में शुक्रवार को कोहरे ने बढ़ाई ठिठुरन


बालोतरा। औद्योगिक नगरी में शुक्रवार को अल सवेरे धुंध व शीतलहर ने अपनी चपेट में ले लिया जिससे विजिबिली भी 100 मीटर से कम रहीं। घनघोर धुंध के बीच में उगते सूर्य का दृश्य।

चुनाव पर्यवेक्षक श्रीमाली ने किया ग्रामीण इलाकों का दौरा

बाडमेर, 16 जनवरी। पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2015 के लिए नियुक्त चुनाव पर्यवेक्षक छगनलाल श्रीमाली ने शुक्रवार को विभिन्न ग्रामीण इलाकों का दौरा कर चुनाव व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
शुक्रवार को चुनाव पर्यवेक्षक श्रीमाली ने सर्वप्रथम धोरीमना पंचायत समिति अन्तर्गत मांगता, मेगवालों का वास, खूमे की बेरी स्थित मतदान केन्द्रों का निरीक्षण किया। उन्होने निष्पक्ष तथा तटस्थ मतदान करवाने की हिदायत दी। इसके बाद उन्होने गुडामालानी पंचायत समिति अन्तर्गत बेरीगांव, गांधव कला, नया नगर, बालोतरा पंचायत समिति अन्तर्गत कालूडी, टापरा तथा सिवाना पंचायत समिति अन्तर्गत मूठली व थापन इत्यादि मतदान केन्द्रों का जायजा लिया।

सीमावर्ती गांवों में रात्रि कालीन विचरण पर प्रतिबन्ध

बाडमेर,  16 जनवरी । जिला मजिस्टेªट मधुसूदन शर्मा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत बाडमेर जिले मे भारत पाक अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत के अन्दर की ओर दो किलोमीटर क्षेत्र में रात्रिकालीन विचरण पर प्रतिबन्ध लगा दिया है।  जिला मजिस्टेªट शर्मा द्वारा जारी आदेश के मुताबिक रात्रिकालीन प्रतिबन्ध बाडमेर जिले में भारत पाक सीमा से लगते हुए दो किलोमीटर क्षेत्र के समस्त ग्रामों में लागू होगा।
प्रतिबन्ध वाले गांव बूठिया, जुमा फकीर की बस्ती, तालब का पार, सजन का पार, सून्दरा, पांचला, हमीराणी, मोती की बेरी, रोहिडी, सगोरालिया, मुनाबाव, अकली, मालाणा, छोटी खडीन, मखन का पार, अमी का पार, तामलोर, त्रिमोही, गडरारोड, केरला, पदमडा, रिछयाली, बाडमेरों का पार, सजनाणी, नारे का पार, केरकोरी, पादरिया, पीरे का पार, पांधी का पार, लकडियाली, बनों की बस्ती, लधे का पार, तालब का पार, चान्दाणियों का पार, झैलून, बिन्दुसियाणी, कबूल की ढाणी, सजन का पार, कुम्हारों का टीबा, रासबानी, राठौडों का तला, माधुरी का तला, भभूते की ढाणी, भीलों का तला, सादुलाणियों की गफन, हेजम का तला, उम्मेदपुरा, कल्याणपुरा, केलनोर, समेलों का तला, मीठडाऊ, मीये का तला, जाटों का बेरा, बरवाल, देहवा, लालपुर, ब्राहमणों की ढाणी, रेलिया, सोमराड, बसिये का तला, जानपालिया, सराईयों का तला, दीपला, सारला, समोते का पार, शोभाला जेतमाल, हुरों का तला, तालसर, हुसैन का तला, रडवा, सुजों का निवाण उर्फ मेगे की बेरी, नवातला, बाखासर, सरूपे का तला, आग्निशाह की ढाणी, सैयद मौज अली का तला, कृष्ण का तला, रते का तला, भाडा, एकल, रामपुरा, हाथला, बछवाल, भलगाव सम्मिलित है।
प्रतिबन्धित समय
जिला मजिस्टेªट के आदेश के अनुसार इन गांवों में सायं 7.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। जिले में भारत-पाक सीमा से लगते हुए उक्त वणर््ृिात 2 किलोमीटर क्षेत्र में प्रवेश व विचरण करने वाले समस्त व्यक्तियों को सख्त चेतावनी दी गई है कि वे उक्त प्रतिबन्धित क्षेत्र में रात्रि के समय सक्षम अधिकारी की वैद्य अनुमति के बिना गमनागमन अथवा विचरण नहीं करें। आदेश का उल्लंधन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कडी कार्यवाही की जायेगी।
इनको रहेगी छूट
   जिला मजिस्टेªट के आदेश के अनुसार समस्त कार्यपालक मजिस्टेªट, पुलिस, सीमा सुरक्षा बल एवं अन्य गुप्तचर ऐजेन्सियों के अधिकारियों कर्मचारियों जो अवांछित गतिविधियों की रोकथाम तथा कानून एवं व्यवस्था की डयूटी के लिए उक्त क्षेत्रों में उक्त समय के लिये तैनाती पर है, पर प्रभावी नहीं होगा। उक्त आदेश आगामी दो माह के लिये प्रभावी होगा।

समदडी व कल्याणपुर के मतदान दलों को 18 को उपस्थित होने के निर्देश

पंचायतीराज चुनाव 2015
बाडमेर, 16 जनवरी। संशोधित पंचायती राज चुनाव कार्यक्रम के मद्दे नजर समदडी व कल्याणपुर पंचायत समितियों के लिए नियुक्त मतदान दलों को अब 18 जनवरी को प्रातः 9.00 बजे उपस्थित होने के निर्देश दिए गए है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ओ.पी. बिश्नोई ने बताया कि जिले में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संशोधित चुनाव कार्यक्रम के मद्दे नजर समदडी व कल्याणपुर पंचायत समितियों में पंच तथा सरपंचों के चुनाव 20 जनवरी को कराए जाएगें जो कि पूर्व में 24 जनवरी को निर्धारित थे। इसलिए इन दोनों पंचायत समितियों में नियुक्त मतदान दलों के सभी कार्मिकों को अब 18 जनवरी को प्रातः 9.00 बजे राजकीय महाविद्यालय बाडमेर में उपस्थिति की रिर्पोटिंग देनी होगी। जो कि पूर्व में 20 जनवरी को प्रातः 10.00 बजे थी। उन्होने बताया कि सभी मतदान दलों को संशोधित नियुक्ति आदेश भिजवाए गए है तथा उनके मोबाईल नम्बर पर इस बारे में एस.एम.एस. भी भिजवाए गए है। उन्होने बताया कि संशोधित कार्यक्रम के अनुसार सभी को 18 जनवरी को प्रातः 9.00 बजे आवश्यक रूप से राजकीय महाविद्यालय बाडमेर में अपनी उपस्थिति देनी होगी। उन्होने बताया कि अन्तिम प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर संबंधित कार्मिक के विरूद्ध सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। जिसमें निलम्बन अथवा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 तथा राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 119(सी) के तहत एक वर्ष की सजा तथा 5000 हजार जुर्माना अथवा दोनो से दण्डित करने तथा निर्वाचन ड्यूटी को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में मानते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश पर बिना किसी सूचना के तुरन्त गिरफ्तार करने की कार्यवाही संभव है।

नियन्त्रण कक्ष के कार्य को सुचारू बनाने को चार टेलीफोन लाईन स्थापित

बाडमेर, 16 जनवरी। पंचायती राज चुनाव के मद्देनजर सूचनाओं के त्वरित आदान प्रदान के लिए जिला मुख्यालय पर स्थापित नियन्त्रण कक्ष में चार टेलीफोन लाईनों को सुचारू किया गया है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ओ.पी. बिश्नोई ने बताया कि नियन्त्रण कक्ष में पंचायत आम चुनाव संबंधी आमजन को किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर दूरभाष नम्बर 02982- 222226, 02982- 221061 व 02982- 222189 पर सूचित किया जा सकता है। उन्होने बताया कि इसी प्रकार जनहितार्थ हैल्पलाईन की स्थापना भी की जा चुकी है जिनके टोल फ्री नम्बर 1077 है। साथ ही नियन्त्रण कक्ष में फैक्स नम्बर 02982- 221093 स्थापित है।

हाईकोर्ट ने क्रेडिट सोसायटियों के बैंकिंग कारोबार पर दिखाई सख्ती

स्टे हटाने से किया इंकार, विज्ञापन प्रचार पर लगाई रोक
जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने क्रेडिट कोआॅपरेटिव सोसायटी संचलकों द्वारा पूर्व मे बैंकिंग व्यवसाय न करने संबंधित जारी स्थगन आदेष मे संषोधन से इंकार करे हुए शुक्रवार को साफ कर दिया कि वह आमजन से जमायें लेने एवं उन्हें लुभाने संबंधित किसी तरह के विज्ञापन भी जारी नही करे। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीष सुनील अम्बवानी एवं न्यायमूर्ति बनवारीलाल शर्मा की खण्डपीठ ने सुनवाई दौरान प्रदेष भर मेे फैले क्रेडिट कोआॅपरेटिव सोसायटियों के जाल, उनके द्वारा जमाएं प्राप्त करने के लिए चलाई जाने वाली इनामी स्कीमों एवं सदस्य बनाने की कथित प्रक्रिया पर तीखी टिप्पणियां करते हुए कहा कि यह तमाम गतिविधियां बैंकिंग श्रेणी मे आती हैं। याचिकाकर्ता सज्जनसिंह भाटी की ओर से दायर इस जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने शुक्रवार को और भी कईं मौखिक टिप्पणियां करते हुए बैैंकिंग व्यवसाय पर पूरी तरह से रोक लगाने के आदेष दिये। याचिककर्ता की ओर से एडवोकेट एस.पी.शर्मा एवं दलपतसिंह राठौड ने पैरवी की। जबकि विपक्षी सोसायटियों की ओर से वरिष्ट अधिवक्ता महेन्द्रसिंह सिंघवी, महेष बोड़ा, विकास बालिया सहित कईं अधिवक्ताओं ने दलीलें देकर सोसायटियों को सदस्यों के बीच वितीय लेन देन की छूट देने की मांग की लेकिन हाईकोर्ट ने सभी को अनदेखा किया। याचिकाकाकर्ता की ओर से एडवोकेट दलपतसिंह राठौड़ ने बताया कि विपक्षी सोसायटियों की ओर से वरिष्ठ अधिवकओं ने हाईकोर्ट द्वारा क्रेडिट कोअॅापरेटिव सोसायटियांें द्वारा कथित तौर पर किए जा रहे बैंकिंग कारोबार पर रोक लगाने संबंधित 19 नवंबर 14 को जारी किए गये स्थगन आदेष मे संषोधन का प्रार्थना पत्र पेष किया था। इसी तरह पुष्टिकर क्रेडिट कोआॅपरेटिव सोसायटी की पक्षकर बनाये जाने की याचिका पर भी कोई निर्णय ही दिया। राठौड़ के मुताबिक शुक्रवार को रिजर्व बैंक आॅफ इण्डिया की ओर से भी जवाब दाखिल कर बताया गया कि बैंकिंग रेग्यूलेषन एक्ट 1949 के तहत क्रेडिट कोआॅपरेटिव सोसायटियों द्वारा बिना रिजर्व बैंक के लाईसेन्स के किए जा रहा बैंकिंग कारोबार अनुचित एवं गलत हैं। हालांकि क्रेडिट सोसायटियों के अधिवक्ताओं ने दलील दी कि सोसायटियां अपने सदस्यों के बीच ही वितीय लेनदेन कर रही हैं लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी दलीलांें को खारिज करते हुए सदस्य बनाने की प्रक्रिया पर कईं सवाल खड़े किए।
हाईकोर्ट ने सिस्टम पर जताई नाराजगी
याचिकाकर्ता के अधिवक्ताआंें ने कहा कि ये सोसायटियां मोटरसाईकिल, कार जैसे मंहगे उपहार देकर बैंकों से अधिक ब्याज दरों पर जमाएं स्वीकार कर रहे हैं तथा इन जमाओं की कोई गारंटी नही हंैं न सुरक्षा। इस बात को हाईकोर्ट ने आॅन रिकाॅर्ड देखने पर गंभीरता दिखाई और कहा कि इस तरह से प्राप्त की जाने वाली जमाआंें की सुरक्षा कैसे होगी। हाईकोर्ट ने सोसायटियों द्वारा जारी किए जाने वाले विज्ञापनों पर पूरी तरह से रोक लगाने के आदेष भी दिये।
पहले सदस्य बना कर देखें!
जब सोसायटियों के अधिवक्ताओं ने कहा कि वे सदस्यों के बीच ही लेनदेन कर रहे हैं तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीष सुनील अम्बवानी ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि पहले साल दो साल सदस्य बनाओ और उनके बीच दूसरी सेवायें दो तब आपको पता चलेगा कि कितने सदस्य बनते हैं और लेनदन होता हैं। मुख्य न्यायाधीष ने सोसायटियांें के मौजूदा कामकाज को पूरी तरह से बैंकिंग भी बताया।
स्हकारिता रजिस्ट्रार ने रखा पक्ष
सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार की ओर से बताया गया कि उन्होनें सभी सोसायटियों को निर्देष दिये हैं कि वे किसी तरह से बैंकिंग कारोबार नही करें अन्यथा आपके विरूद्व कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी। इस पर मुख्य न्यायाधीष ने रिजर्व बैंक को क्रेडिट कोआॅपरेटिव सोसायटियांें की सूची भेजने एवं आंकड़ों की पड़ताल करवाने के मौखिक निर्देेष दिये। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई दौरान सख्ती दिखाते हुए कहा कि ऐसी सोसायटियां कथित सदस्य बनाये जाकर बैंकिग कारोबार करन की कार्यवाही पूर्णया बंद करें और रजिस्ट्रार को भी आदेष दिये। सुनवाई दौरान सहकारिता विभाग के अधिकारी एवं सोसायटियांें के पदधिकारी भी न्यायालय मे मौजूद थे। हाईकोर्ट ने पूर्व मे जारी स्थगन आदेष मे संषोधन से साफ इंकार कर दिया। अब इस मामले मे आगामी सुनवाई 18 फरवरी को होगी।


Thursday, January 15, 2015

पंचायत चुनाव के दौरान पुलिस के जवानो को मुस्तैदी से तैनात रहने के निर्देश

बालोतरा। पंचायत चुनाव 2015 के मध्य नजर गुरुवार  को  जस्साराम बोस अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालोतरा,  राजेन्द्र प्रसाद वृताधिकारी वृत बालोतरा,  महेश हुक्कु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एरीया सुपरवाईजर अधिकारी बालोतरा तथा सुखाराम विश्नोई थानाधिकारी पुलिस थाना बालोतरा (नोडल अधिकारी बालोतरा) के नेतृत्व में समस्त मोबाईल पार्टी व संवदेनशील एवं अतिसंवेदनशील केन्द्रों के प्रभारी अधिकारियों की बैठक ली गई।
इस बैठक में पंचायत चुनाव को शान्ति पूर्ण व भयमुक्त वातावरण में सम्पन्न करवाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये। चुनाव के दौरान सावधानी एवं सतर्कता बर्तने तथा अपनी ड्यूटी को गम्भीरता पूर्वक देने की निर्देष दिये गये।

आईटीसी मिचमैच प्रकरणों का निपटारा के लिए शिविर आयोजित

बालोतरा।  आईटीसी मिचमैच प्रकरणों का निपटारा 14 व 15 जनवरी को प्रमुख शासन सचिव (वित्त ) राजस्थान सरकार द्वारा बजट पूर्व विभिन्न व्यापारिक, औद्योगिक एवं कर सलाहकार संगठनों के सुझाव विचार विमर्श किये जाने के लिए बैठकों में संगठनों एवं कर सलाहकारों द्वारा आईटीसी मिसमैच की समस्याओं से उत्पन्न व्यवहारियों की कठिनाईयो की ओर ध्यान आकर्षित किया गया। वाणिज्यक कर विभाग के सहायक आयुक्त चुन्नीलाल जीनगर ने बताया कि आयोजित शिविर में व्यापारियों एवं कर सलाहकारों ने वर्ष 2011- 12 व वर्ष 2012- 13 के आईटीसी प्रकरणों के निष्पादन के लिए भाग लिया।
जिसमें विभागीय अधिकारी आजाद देथा व कर्मचारी संदीप शर्मा, भूपेन्द्रसिंह, पंकज परिहार, लक्ष्मणराम कलबी एवं कर सलाहकार संघ के पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश बांठिया, पीसी जैन, रमेश टावरी, पवन गर्ग, विजय वडेरा, कमलेश लोहिया सहित अनेक व्यापारियों ने उपस्थित होकर आईटीसी निष्पादन हेतु अपना पक्ष रखा। शिविर में 46.80 लाख रूपये के आईटीसी मिसमैच के प्रकरणों के निष्पादन हेतु कागजात प्रस्तुत किये।

बिठुजा में रासायनिक प्रदुषण से बंजर हो रहे खेत

बालोतरा। जिले के बालोतरा उपखंड के बिठुजा इलाके में लंबे समय से धुपाई ओर टेक्सटाईल इकाईयो द्वारा प्रदुषण के मानको को ताक पर रखकर अंधाधून प्रदूषण फेलाया जा रहा है। बिठुजा इलाके में लुणी नदी के किनारे चल रही नामी गिरामी टेक्सटाईल युनिटो द्वारा सीधे ही लुणी नदी में रासायनिेक प्रदुषित पानी बहाया जा रहा है। लुणी नदी में किसी भी प्रकार के उपचारित ओर निस्तारित पानी के डालने पर माननीय हाईकेार्ट ने रोक लगा रखी है। बालोतरा की किसान पर्यावरण समिति ने प्रदुषण नियंत्रण मंडल की चेयरमेन को ज्ञापन भेजकर बिठुजा में प्रदुषध फेला रही धुपाई इकाईयो के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन में किसानो ने बताया कि धुपाई टेक्सटाईल इकाईयो अपने चारो ओर खुले खेतो मे भी प्रदुषित पानी डाल रही है। बिठुजा में लुणी नदी के किनारे पर धुपाई इकाईयो के चारो ओर प्रदुषित पानी के तालाब बन गये है। धुपाई इकाईयो द्वारा प्रदुषण के मानको को ताक पर रखकर हाईकोर्ट के आदेषो की अवहेलना की जा रही है साथ ही ग्रामीणो के स्वास्थय से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। बिठुजा में प्रदुषण की समस्यां से प्रदुषण नियंत्रण मंडल के स्थानिय अधिकारियो को भी अगवत करवाया जा चुका है पर वे कोई कार्रवाई नही कर रहे है। 

सर्व समाज ने दिया ज्ञापन

हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार को लेकर सर्व समाज द्वारा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन बालोतरा वफ्फ बिल के विरोध की आड़ में सुनिश्चित योजना...