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Wednesday, August 8, 2018

पुलिस ने किया नाबालिग बताकर कठोर सजा से बचाने का प्रयास,किशोर न्याय बोर्ड ने माना बालिग

बाड़मेर
पुलिस द्वारा नाबालिग मानकर किषोर न्याय बोर्ड में पेष मुलजिम को न्यायालय ने बालिग मानते हुऐ वापिस लौटाया
दिनांक 08.08. को परिवादी ने पुलिस  थाना समदड़ी जिला बाड़मेर ने पुलिस थाना समदड़ी में इस आषाय की रिपोर्ट पेष की कि आज से तीन माह पूर्व दिनांक 26.04.2018 को सुबह मैं मेरे घर से मेरे बड़े पिता के घर गांव मियों का बाड़ा जा रही थीं, जैसे ही मैं रफीकखां पुत्र रेहमत अली उर्फ रमकूखां  जाति मुसलमान निवासी मियों का बाड़ा के घर के आगे से रास्ते जा रही थीं तब रफीक अपने घर बुलाया, जहां पर मुझे जबरन खींचकर कमरे में ले जाकर मेरे साथ बलात्कार किया तथा मेरे नग्न फोटो खींचे तथा फोटो को सार्वजनिक करने की धमकी देकर मेरे साथ लगातार बलात्कार करता रहा तथा मेरा अपहरण करनेकी नियत से दिनांक 28.07.2018 को सुबह मेरे दबाव डालकर रफीक व उसके दोस्त अमन ने रेल्वे स्टेषन पर बुलाया। परिवादीनी की उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना समदड़ी ने सी आर नम्बर 119/2018 अंतर्गत धारा 366, 376, 384 आई पी सी के तहत दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया तथा उक्त को लव जेहाद का मानते हुऐ हिन्दू संगठनों ने भारी आक्रोष भी पैदा हुआ था।
कि तत्पष्चात् पुलिस थाना समदड़ी ने दौराने अनुसंधान मुलजिम रफीक का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर मुलजिम बालिग रफीक को नाबालिग मानते हुऐ गिरतार कर श्रीमान प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किषोर न्याय बोर्ड, बाड़मेर के न्यायालय के समक्ष पेष किया गया, जिस पर रफीक को सुधार गृह में प्रेषित किया गया हैं जबकि रफीक वक्त घटना के समय बालिग था।
इस संबंध में परिवादीनी के अधिवक्ता श्री ईष्वरसिंह राठौड़ ने एक प्रार्थना पत्र श्रीमान प्रिसीपल मजिस्ट्रेट, किषोर न्याय बोर्ड, बाड़मेरा के समक्ष पेष कर मुलजिम रफीक बालिग होते हुऐ भी पुलिस ने दस्तावेजों को अनदेखा करते हुऐ उसे जानबुझ कर नाबालिग मानते हुऐ श्रीमान न्यायालय में पेष किया गया है जो न्यायोचित हैं, जिस पर श्रीमान प्रिसीपल मजिस्ट्रेट, किषोर न्याय बोर्ड, बाड़मेर ने परिवादी अधिवक्ता श्री ईष्वरसिंह राठौड़ के तर्का से सहमत हुऐ मुलजिम रफीक को बालिग हुऐ संबंधित न्यायालय में पेष करने हेतु पुलिस थाना समदड़ी को सुपुर्द किया गया।

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