दिल्ली@ओमप्रकाश सोनी 9414532417
एनजीटी में बालोतरा के रासायनिक प्रदूषण की रोकथाम को लेकर दायर याचिका पर हुई सुनवाई,
एनजीटी ने आरपीसीबी अधिकारियों की कार्यप्रणाली को बताया सुस्त, जिम्मेदार अधिकारी को कोर्ट में आने के दिये निर्देश
दिल्ली
राष्ट्रीय हरित अधिकरण में आज बालोतरा के रासायनिक प्रदूषण की रोकथाम को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई में प्रदूषण निवारण एवम पर्यावरण संरक्षण समिति अध्यक्ष तुलसाराम चौधरी व सचिव ओमप्रकाश सोनी मौजूद रहे। वही पैरवी एडवोकेट दिगविजय सिंह ने की। एनजीटी मुख्य पीठ में चेयर पर्सन माननीय राघवेंद्र राठौड़ ने दोनों पक्षो को सुना। माननीय राठौड़ ने आरपीसीबी को पूर्व एक्सपर्ट मेम्बर देशपाण्डे द्वारा बालोतरा में रासायनिक प्रदूषण को बताने वाली रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि उस रिपोर्ट में सुधार को लेकर जो सुझाव दिए गए है उनको पॉइंट टू पॉइंट लागू किया जाए। साथ ही एक्शन रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिये। मामले में अगली सुनवाई अब 23 जुलाई को होगी।
आरपीसीबी के उच्च अधिकारी आये एनजीटी-
माननीय बेंच राजस्थान राज्य प्रदूषन नियंत्रन मंडल के अधिकारियों की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट नजर आई। कोर्ट ने कहा कि अधिकारी अपनी ड्यूटी सही तरीके से नही करते है अतः मामला एनजीटी तक आता है। कोर्ट ने आरपीसीबी के मेम्बर सेक्रेटरी रेंक के अधिकारी को सुनवाई में हाजिर रहने के भी निर्देश दिए।
जसोल में दिख रहा है सुधार-
कोर्ट ने एक दलील के उत्तर में कहा कि जसोल सीईटीपी ट्रस्ट कोर्ट के आदेश की पालना में सुधार की राह पर है। इस प्रकार से ही अन्य सीईटीपी ट्रस्ट को भी इसकी पालना करनी चाहिए।
एनजीटी में बालोतरा के रासायनिक प्रदूषण की रोकथाम को लेकर दायर याचिका पर हुई सुनवाई,
एनजीटी ने आरपीसीबी अधिकारियों की कार्यप्रणाली को बताया सुस्त, जिम्मेदार अधिकारी को कोर्ट में आने के दिये निर्देश
दिल्ली
राष्ट्रीय हरित अधिकरण में आज बालोतरा के रासायनिक प्रदूषण की रोकथाम को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई में प्रदूषण निवारण एवम पर्यावरण संरक्षण समिति अध्यक्ष तुलसाराम चौधरी व सचिव ओमप्रकाश सोनी मौजूद रहे। वही पैरवी एडवोकेट दिगविजय सिंह ने की। एनजीटी मुख्य पीठ में चेयर पर्सन माननीय राघवेंद्र राठौड़ ने दोनों पक्षो को सुना। माननीय राठौड़ ने आरपीसीबी को पूर्व एक्सपर्ट मेम्बर देशपाण्डे द्वारा बालोतरा में रासायनिक प्रदूषण को बताने वाली रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि उस रिपोर्ट में सुधार को लेकर जो सुझाव दिए गए है उनको पॉइंट टू पॉइंट लागू किया जाए। साथ ही एक्शन रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिये। मामले में अगली सुनवाई अब 23 जुलाई को होगी।
आरपीसीबी के उच्च अधिकारी आये एनजीटी-
माननीय बेंच राजस्थान राज्य प्रदूषन नियंत्रन मंडल के अधिकारियों की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट नजर आई। कोर्ट ने कहा कि अधिकारी अपनी ड्यूटी सही तरीके से नही करते है अतः मामला एनजीटी तक आता है। कोर्ट ने आरपीसीबी के मेम्बर सेक्रेटरी रेंक के अधिकारी को सुनवाई में हाजिर रहने के भी निर्देश दिए।
जसोल में दिख रहा है सुधार-
कोर्ट ने एक दलील के उत्तर में कहा कि जसोल सीईटीपी ट्रस्ट कोर्ट के आदेश की पालना में सुधार की राह पर है। इस प्रकार से ही अन्य सीईटीपी ट्रस्ट को भी इसकी पालना करनी चाहिए।
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