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Tuesday, August 30, 2016

अनियमितता पाए जाने पर गैस एजेंसी का अनुज्ञा पत्र निलंबित

ओमप्रकाश सोनी 9414532417
बालोतरा। प्रधानमंत्री उज्जवला जैसी महत्वपूर्ण योजना के रिकार्ड का संधारण नहीं करने एवं अन्य गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर  समदड़ी कस्बे में संचालित मैसर्स विजयश्री एच.पी.गैस ग्रामीण वितरक पारलू का अनुज्ञा पत्र निलंबित किया गया है। जिला कलक्टर सुधीर शर्मा ने बताया कि २१ अगस्त को जिला रसद अधिकारी ने मय जांच टीम मैसर्स विजयश्री एचपी गैस ग्रामीण वितरक पारलू का निरीक्षण किया था।

इस दौरान एजेंसी में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना का रिकार्ड संधारण नहीं करने के साथ अन्य गंभीर अनियमिताएं सामने आई थी। जो राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद आदेश १९९० एवं द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस आदेश २००० के विभिन्न प्रावधानो का स्पष्ट उल्लंघन है। इस पर इस फर्म को जारी अनुज्ञा पत्र को राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद आदेश १९९० के खंड ११ के तहत तुरंत प्रभाव से निलंबित किया गया है। उन्होंने बताया कि जिला रसद अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि मैसर्स विजयश्री एचपी गैस ग्रामीण वितरक पारलू को उनके द्वारा बरती गई अनियमितताओ के संबंध में  गैस एजेंसी को सुनवाई का अवसर देते हुए ३० दिन में प्रकरण निस्तारित करने के निर्देश दिए है।

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