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Sunday, March 24, 2019

सिवाना विधायक को चुनाव आयोग का आचार संहिता उल्लंघन करने का नोटिस

आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर सिवाना विधायक एवं लाखेटा गेर मेला समिति के अध्यक्ष को नोटिस
बाड़मेर, 24 मार्च। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर सिवाना विधानसभा क्षेत्र के सहायक रिटर्निंग अधिकारी प्रमोद सिरवी ने सिवाना विधायक हमीरसिंह भायल एवं लाखेटा गेर मेला समिति के अध्यक्ष कानसिंह कोटड़ी को नोटिस जारी किया है।
सहायक रिटर्निंग अधिकारी प्रमोद सिरवी ने बताया कि निर्वाचन आयोग की ओर से 10 मार्च को लोकसभा आम चुनाव 2019 की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। इसके उपरांत 23 मार्च को कोटड़ी गांव में आयोजित लाखेटा मेले के दौरान सिवाना विधायक हमीरसिंह भायल ने उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए पार्टी विशेष की ओर से कराए गए विकास कार्याें की जानकारी आम जनता को दी। इस तरह से राजनीतिक सभा की बिना अनुमति लिए धार्मिक मंच का राजनीतिक प्रयोजन के लिए उपयोग लेना आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है। इसको गंभीरता से लेते हुए सिवाना विधायक हमीरसिंह भायल को आगामी तीन दिनांे मंे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। ऐसा नहीं करने पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के
लिए निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। सहायक रिटर्निंग अधिकारी प्रमोद सिरवी ने बताया कि लाखेटा गेर नृत्य मेला समिति के अध्यक्ष कानसिंह कोटड़ी को बिना किसी अनुमति के धार्मिक मंच का राजनीतिक प्रयोजन के लिए उपयोग होने एवं आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर नोटिस जारी किया गया है। इनको तीन दिन मंे सहायक रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए है।

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